अस्थाई कृषि पंप लेना हो तो कितना आएगा खर्चा, जाने पूरी डिटेल
रबी सीजन के दौरान किसानों की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन की सुविधा देने का निर्णय लिया है. मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अनुसार यह पहल कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी. इससे किसान अपनी फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई कर सकेंगे जिससे उनकी उपज में बढ़ोतरी होगी.
कृषि पम्प कनेक्शन की दरें और नियम
विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि 4 अप्रैल 2024 से ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें लागू की गई हैं. इन दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन दिए जा रहे हैं और किसानों को न्यूनतम तीन माह का पहले भुगतान करना होगा. कंपनी ने यह भी बताया कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा.
सब्सिडी के साथ कृषि पम्प कनेक्शन की लागत
मध्य प्रदेश में किसानों को अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन लेने के लिए सब्सिडी दी जा रही है. इस सब्सिडी के बाद विभिन्न हॉर्स पावर वाले पम्पों के लिए दरें तय की गई हैं जैसे तीन हॉर्स पावर पम्प के लिए तीन महीने का शुल्क 5,503 रुपये और पाँच हॉर्स पावर पम्प के लिए तीन महीने का शुल्क 8,946 रुपये है. इससे किसानों को अपनी आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी.
यह भी पढ़ें- हरियाणा के इन स्टेशनों को मर्ज करने की डिमांड, दोनों स्टेशन के बीच दूरी है 10KM से भी कम
भुगतान और सहायता का तरीका
कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अस्थाई कनेक्शन के लिए बिल राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें और भुगतान की रसीद अवश्य करें. इसके अलावा उपभोक्ता कंपनी के कॉल सेंटर 1912 वेबसाइट या नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर अधिक जानकारी ले सकते हैं