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सितंबर का महीना खत्म होते ही सिमकार्ड के इन नियमों में होगा बदलाव, टाइम रहते गौर नही किया तो होगा भारी नुकसान

दूरसंचार विभाग (DoT) भारत में सिम कार्ड को लेकर कई नए नियम लेकर आया है जो लोगों के सिम कार्ड खरीदने और एक्टिव करने के तरीके को और सख्त करने जा रहा है।
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SIM card sale new rules
   

दूरसंचार विभाग (DoT) भारत में सिम कार्ड को लेकर कई नए नियम लेकर आया है जो लोगों के सिम कार्ड खरीदने और एक्टिव करने के तरीके को और सख्त करने जा रहा है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा भारत में सिम कार्ड की बिक्री और इस्तेमाल करने के लिए नए नियम जोड़े हैं।

बता दें साथ ही पुराने नियमों में थोड़ा और बदलाव किया गया है। सिम कार्ड को फर्जी तरीके से बेचे जाने पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर के पहले अपने सभी सेल्स सेंटर (POS) का रजिस्ट्रेशन कराना है।

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नए नियम लागू होने के बाद सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों को सावधान रहना होगा। अगर दुकान की तरफ से कोई गड़बड़ होती है तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। यहां नए नियों की पूरी डिटेल्स देखें और जानें कि इसके अलावा कोई और क्या बदला गया है।

एक अक्टूबर से लागू होंगे ये नए नियम

नए नियम को मुताबिक, बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों की अच्छी तरह जांच करनी होगी। उन्हें ये कंफर्म करना होगा कि दुकानें सभी नियमों को फॉलो करें। इससे चीजों सेफ और सिक्योर रहेंगी।

इसके अलावा, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा है कि असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे कुछ एरिया में टेलीकॉम ऑपरेटर को पहले सभी दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करना होगा। वेरिफिकशन के बाद ही वो उन्हें नए सिम कार्ड बेचने की परमिशन दे सकते हैं।

सिम खोने पर या डैमेज होने पर

सिम कार्ड खोने पर या डैमेज होने पर रिप्लेसमेंट लेने के लिए भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। ये प्रोसेस वैसा होगा जैसा नया सिम कार्ड लेने पर होता है। नए नियम लाने के पीछे की वजह सिम कार्ड और भी ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाना है।

साथ ही धोखेबाजों को फोन तक पहुंचने से रोकना है। यह सुनिश्चित करना है कि सिम कार्ड सही लोगों को ही मिल सके। ये फैसला देश और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी स्टेप है।