Chandigarh Diwali Guidelines: चंडीगढ़ में 2 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकेंगे पटाखे, प्रशासन ने दिए सख्त आदेश
दिवाली पर चंडीगढ़ में पटाखे चलाने का समय इस बार सिर्फ दो घंटे होगा। शुक्रवार को प्रशासन ने एक आदेश जारी किया जो सिटी ब्यूटीफुल में केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति देता है। उपायुक्त ने एक आदेश जारी किया है कि गुरुपर्व पर सुबह चार बजे से शाम पांच बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।
दिवाली पर रात में 8 से 10 बजे तक पटाखे चला सकते हैं। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे चलाने की अनुमति दी है। दशहरे पर पुतला दहन के दौरान पटाखे सिर्फ पुतले में डाले जा सकते हैं।
नियमों और आदेशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति प्रशासन ने दी है। यूटी प्रशासन ने शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने का निर्णय लिया है।
23 अक्तूबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि दशहरा या दिवाली जैसे अन्य उत्सवों में ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक किया जा सकता है।
इसके अलावा, दिसंबर 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने देश के उन शहरों में पटाखों की बिक्री बंद कर दी, जहां सामान्य से अधिक प्रदूषण होता है। पिछले वर्ष भी यूटी प्रशासन ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति दी थी।