मृत व्यक्ति के ATM का इस्तेमाल करके पैसे निकलवाने की मत करना भूल, वरना जाना पड़ सकता है जेल
आज का समय डिजिटल का है। पहले घंटों लाइन में लग कर पैसे निकाले जाते थे। लेकिन जब से डिजिटल बैंकिंग का काम शुरू हुआ है तब ये सारी चीजें आसान हो गई हैं। हालांकि डिजिटल बैंकिंग शुरू होने के बाद फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं।
कई बार देखा गया है कि मृत व्यक्ति के ATM से भी पैसे निकाले जा रहे हैं। जो कि गैरकानूनी है। आज हम इसे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं।
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मृत व्यक्ति के ATM से पैसे निकालना गैर कानूनी है
बता दें कि मृत व्यक्ति के ATM से पैसे निकालना गैर कानूनी है। भले ही पैसा निकालने वाला मृतक का नॉमिनी भी क्यों न हो। अगर ऐसे किसी मामले में कोई पकड़ा जाता है तो उसे सजा भी हो सकती है।
मालूम हो कि किसी भी मृत व्यक्ति के पैसे निकालने की एक कानूनी प्रक्रिया होती है। जिसके तहत कई सारे दस्तावेजों की जांच की जाती है फिर उसके बाद मृतक के नॉमिनी को उसके पैसे मिलते हैं।
आइए जानते हैं विस्तार से
कानून के अनुसार किसी भी मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकालना अपराध है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे सजा भी हो सकती है। जब तक आप व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा लेते तब तक आप उनके पैसों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए आपको बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक वालों को आपको बताना होगा कि खाताधारक की मौत हो गई है। अब उसकी सारी संपत्ति और पैसा नॉमिनी के नाम कर दें। हालांकि जब तक बैंक की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक आप एक भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं।
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नॉमिनी को ऐसे करना होगा क्लेम
खाताधारक की मौत होने के बाद नॉमिनी बैंक जाकर मृतक के अकाउंट में जमा रकम पर क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसे बैंक से मिले एक फॉर्म को भरना होगा। क्लेम फॉर्म भरने के बाद नॉमिनी को ओरिजिनल पासबुक, अकाउंट की टीडीआर, चेक बुक, एटीएम कार्ड और मृतक का डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। इसके बाद बैंक मृतक के अकाउंट के पैसे नॉमिनी को दे देता है।