कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने दी खुशखबरी, नौकरी की गारंटी का विधेयक हुआ पारित
HKRN News: हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवा की सुनिश्चितता के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है. यह विधेयक संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा की सुनिश्चितता और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के उद्देश्य से लाया गया है.
कर्मचारियों की दशा और न्यायिक चुनौतियाँ
राज्य के विभिन्न सरकारी संगठनों में अनुबंध, तदर्थ और आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है. इन कर्मचारियों ने अपनी सेवाएँ लंबे समय तक सरकार को प्रदान की हैं, लेकिन उनके भविष्य की अनिश्चितता ने उन्हें कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करने को मजबूर किया है.
नियमितीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता
हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एल0पी0ए0 576/2023 मामले में ऐसे कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने की प्रतिबद्धता जताई है. यह प्रतिबद्धता उन कर्मचारियों के लिए है जिन्हें पूर्व में नियमित नहीं किया जा सका था.
विधेयक की मुख्य विशेषताएं और लाभ
इस नए विधेयक के माध्यम से सरकार संविदा कर्मचारियों को सेवा की सुनिश्चितता देने का उद्देश्य रखती है. इसके अलावा इस विधेयक से कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार और उनकी सेवा की लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी जिससे सरकारी विभागों के कामकाज में स्थिरता और निरंतरता बनी रहेगी.
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कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान
इस विधेयक के पारित होने से कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां कम होंगी, और सरकारी विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को उनकी सेवा में अधिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी. इससे संविदा कर्मचारियों के बीच व्याप्त तनाव और अनिश्चितता कम होगी और वे अपने काम में अधिक समर्पित रह सकेंगे.
संविदा कर्मचारियों के लिए एक नई शुरुआत
यह विधेयक संविदा कर्मचारियों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है जिससे उनके करियर की सुरक्षा और उनके कार्यों में स्थिरता सुनिश्चित होगी. इसके अलावा इस विधेयक से सरकारी कार्यों में अवरोधों को कम करने में मदद मिलेगी और सरकारी विभागों की दक्षता में वृद्धि होगी.