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Haryana Pension Scheme: हरियाणा में कुंवारे और विधुर लोगों को 60 साल की उम्र तक हर महीने मिलेगी पेन्शन, जाने कैसे करना होगा अप्लाई

आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार की और से विधवा महिलाओं और बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है।
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Haryana Pension Scheme
   

आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार की और से विधवा महिलाओं और बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। अब इसी दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की की और से एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है।

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इस घोषणा के तहत हरियाणा प्रदेश में 45 से 60 साल तक की उम्र वाले अविवाहित पुरुषों और महिलाओं दोनों को 2750 रूपये मासिक पेंशन के रूप मे दिए जाएगे।

अब हरियाणा सरकार कुंवारों को भी पेंशन देगी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इस घोषणा का फायदा केवल 1 लाख 80 हजार रूपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को ही दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार की और से 40 से 60 साल तक के 3 लाख रूपये वार्षिक आय वाले विधुर को भी पेंशन देगी। हरियाणा सरकार की और से 45 से 60 साल के कुंवारों को पेंशन देने की घोषणा की है।

पेंशन का लाभ  विधुरों को भी मिलेगा

हरियाणा सरकार की और से हाल ही मे घोषणा की गई है की अब उन पुरुषों को भी पेंशन दी जाएगी, जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और वह विधुर हो गए हैं। हरियाणा में वर्तमान समय मे ऐसे 5000 लोग हैं जिन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है।

हरियाणा में वर्तमान समय मे 71000 ऐसे लोग हैं जिनकी वार्षिक आय 180000 रुपये तक है और वह 40 से 60 साल की आयु के दायरे में आते हैं। उन्हें भी हरियाणा सरकार की और से पेंशन दी जाएगी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से सरकार पर हर महीने 20 करोड़ रूपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।