किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके बैंक खाते में जमा पैसों का क्या होगा, जाने कौन निकलवा सकता है वो पैसे
आज के युग में जब हर किसी के पास अपना बैंक खाता होता है तब भी कई बार बैंक संबंधित जानकारी की कमी के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं में से एक है नॉमिनी की जानकारी का अभाव, जो खाताधारक की असमय मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए खाता खोलते समय नॉमिनी का नाम जोड़ना अत्यंत जरूरी होता है।
नॉमिनी
नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे खाताधारक अपने बैंक खाते या अन्य वित्तीय संसाधनों में अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति के हस्तांतरण के लिए चुनता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा उपाय है जो सुनिश्चित करता है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद उनकी जमा पूंजी उनके परिवार या चुने हुए व्यक्ति को बिना किसी विलंब के मिल जाए। नॉमिनी का नाम बैंक के रिकॉर्ड में होने से धन का हस्तांतरण आसान और सुविधाजनक हो जाता है।
ज्वाइंट अकाउंट और नॉमिनी
संयुक्त खाता होने की स्थिति में नॉमिनी का चयन करते समय सभी खाताधारकों की सहमति आवश्यक होती है। ऐसे में यदि खाता किसी एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी संचालित होता रहता है तो नॉमिनी के रूप में निर्धारित व्यक्ति उस खाते के सभी धारकों की मृत्यु के बाद ही धनराशि का दावा कर सकता है। इस प्रक्रिया में नॉमिनी को बदलने या नया नॉमिनी जोड़ने की सुविधा भी मौजूद होती है बशर्ते सभी खाताधारक सहमत हों।
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नॉमिनी को जोड़ने की ऑनलाइन सुविधा
आजकल के डिजिटल युग में बैंकों ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ने की सुविधा भी प्रदान की है। इसके लिए आपको बस अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करना होता है और 'Add new Nominee' या 'Modify' के विकल्प पर क्लिक करना होता है। इस प्रकार आप बिना किसी बैंक शाखा में जाए अपने बैंक खाते में नॉमिनी का नाम आसानी से जोड़ सकते हैं या बदल सकते हैं।