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गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए हो तो कैसे मिलेंगे वापस, घबराने की जगह जल्दी से कर ले ये काम

आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन लेनदेन एक आम बात हो गई है। UPI के माध्यम से होने वाले ट्रांजैक्शन ने हमारे वित्तीय लेनदेन को और भी सुविधाजनक और तेज बना दिया है। लेकिन अक्सर छोटी सी भूल से बड़ी समस्या...
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आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन लेनदेन एक आम बात हो गई है। UPI के माध्यम से होने वाले ट्रांजैक्शन ने हमारे वित्तीय लेनदेन को और भी सुविधाजनक और तेज बना दिया है। लेकिन अक्सर छोटी सी भूल से बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जैसे कि पैसे गलत खाते में चले जाना।

आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपसे भी ऐसी गलती हो जाए तो आप किस तरह अपने पैसे वापस पा सकते हैं। आपको बता दे की गलत Transaction से जुड़े कई शिकायत मिलने के कारण RBI ने पैसे रिफंड करने के प्रोसेस को आसान कर दिया है। इसके लिए आपको बैंक में शिकायत दर्ज करनी होगी।

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आखिर कैसे करें शिकायत?

  • अगर आपसे भी कभी किसी गलत खाते में पैसे मनी हो जाते हैं, तब आप इन तरीकों से रिफंड पा सकते हैं।
  • जब भी आप UPI या फिर NET BANKING से गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तब आप (टोल फ्री) 18001201740 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करें। यहां आपको सारी जानकारी देनी होगी।
  • आप अपने Bank में जाएं उसके बाद फॉर्म भरकर सारी डिटेल्स दें। इसके बाद बैंक कर्मचारी आपको कंप्लेंट नंबर या रिक्वेस्ट नंबर देगा।
  • आप bankingombudsman.rbi.org.in को भी ई-मेल कर सकते हैं। यहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • आप Bank से सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को भी E-Mail कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • आप अपने बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बैंक के मैनेजर से भी आप इस मामले को लेकर बात कर सकते हैं।

बस इन बातों का रखें ध्यान

आपको शिकायत दर्ज करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास गलत आकउंट ट्रांसफर का अधिकारिक नोटिफिकेशन होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।

इसी के साथ UPI और NET BANKING के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए। इस मैसेज में एक PPBL नंबर होता है। ये एक प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

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पैसे रिफंड कब होंगे?

अगर आपकी पेमेंट किसी गलत नंबर वाले Account में होती है तब आपको तुरंत पैसे वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी मान्य Account यानी कि किसी वेरिफाइड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किये हैं तब ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर अकाउंट होल्डर्स ने ट्रांजैक्शन रिवर्स को मंजूरी दे दी है।