Indian Railway: रेल्वे विभाग ने AC और स्लीपर कोच में सोने के नियमो में किया बड़ा बदलाव, सुबह इस टाइम से पहले ख़ाली करनी पड़ेगी सीट वरना लगेगा जुर्माना
अक्सर लोग ट्रेन में सफर करते रहते है क्योंकि ये आरामदायक सफर रहता है। कभी ना कभी आपने भी अकेले या परिवार या दोस्तों के साथ ट्रेन में सफर किया होगा। अगर सब लोग साथ में हो तो फिर सफर करने में मजा आता है। सब के साथ मौज मस्ती और हंसी मजाक करते हुए थक जाते है और नींद भी अच्छी आती है।
लेकिन अब रेलवे के नए नियमों के अनुसार आपके मौज मस्ती और सोने के समय में बदलाव होने जा रहा है। ट्रेन के इन नए नियमों के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो इनका उल्लंघन करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कई बार मनपसंद बर्थ ना मिलने के कारण विवाद भी हो जाता है जिसे लेकर रेलवे ने अब नए नियम बनाए है।
क्या है सोने के नियम
पहले रेलवे के नियमों के अनुसार AC और स्लीपर कोच में सफर करने वाले लोग रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आराम से 9 घंटे सो सकते थे। लेकिन रेलवे के तरफ से इस नियम में बदलाव करते हुए सोने का समय सिर्फ 8 घंटे कर दिया है। अब यात्री रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 8 घंटे ही सो सकते है।
इसके अलावा अगर आपकी लोअर बर्थ पर किसी अन्य बर्थ का व्यक्ति बैठा है और आपको सोने में परेशानी हो रही है तो आप रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसे उसकी बर्थ पर जाने के लिए कह सकते है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है।
रेलवे के न्यू नाईट रूल्स
इसके अलावा अब कोई भी यात्री बिना इयरफोन के तेज आवाज़ में स्पीकर पर गाना नहीं सुन सकता है। रात 10 बजे बाद खाने का ऑर्डर नहीं दिया जायेगा, ना ही 10 बजे बाद रेलवे की लाइट के अलावा कोई फोन की टॉर्च चालू कर सकता है।
रात के खाने के लिए पहले ही ऑर्डर कर सकते है। इसके अलावा रेल में कोई ज्वलनशील वस्तु ले जाना, धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना और चिल्लाना बिलकुल मना है। अगर कोई ऐसा करता हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।