इन जगहों पर 48 घंटों के लिए बंद रहेगी शराब, बीयर और भांग की दुकानें, जारी हुआ ये आदेश
भारत में चुनाव के दौरान विशेष उपाय किए जाते हैं ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रहे। इसी कड़ी में अलीगढ़ जनपद में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के दौरान विशेष नियम लागू किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक जनपद में सभी प्रकार की शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
अलीगढ़ में मतदान के दौरान शराब की बिक्री पर लगा प्रतिबंध न केवल चुनावी प्रक्रिया को सुधारने में मदद करता है। बल्कि यह समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देता है।
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स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की दिशा में कदम
जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी ने यह निर्देश दिए हैं कि लोकसभा सामान्य निवार्चन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक आयोजित करने के लिए यह कदम आवश्यक है। इससे मतदान दिवस पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनियमितता को रोका जा सकेगा। इस दौरान जनपद की सभी शराब की दुकानें, बार और ब्रेवरीज बंद रहेंगे।
जनता की सुरक्षा और संयम
इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान शांति बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया को किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रखना है। यह समझा जाता है कि शराब की उपलब्धता से अराजकता और हिंसा बढ़ सकती है। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण समय में इस पर नियंत्रण जरूरी है।
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प्रभावित व्यापार और आर्थिक असर
इस प्रतिबंध से स्थानीय व्यवसायों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। हालांकि जनपद में दुकानदारों और व्यापारियों को इस प्रतिबंध की पूर्व सूचना दी जाती है ताकि वे अपनी योजनाएं उसी के अनुसार बना सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन न करे। जिला प्रशासन ने कड़े चेकिंग और निगरानी की व्यवस्था की है।