अब OYO में ये लोग नही कर पाएंगे रूम बुक, विजिट करने से पहले जान ले सही नियम
प्रदेश में अवैध ढंग से चल रहे गेस्ट हाउस, होम स्टे, ओयो होटल्स आदि की गतिविधियों को पुलिस रेडार पर लेगी। इन सभी को एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया के दायरे में लाने के लिए गृह विभाग नियमावली तैयार कर रहा है। इसके तहत सभी के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
वहीं, मेहमानों के विवरण से लेकर सुरक्षा तक के लिए मानक तय किए जाएंगे, जिनका पालन करना होगा। पुलिस इन प्रतिष्ठानों का संचालन करने वालों की जवाबदेही भी तय कर सकेगी। शहरों और कस्बों में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों के चलते ही गेस्ट हाउस और होटल्स की मांग बढ़ी है।
देखा जा रहा हैं कि इन होटलों में तस्करी, देह व्यापार या अन्य अवैध गतिविधियां लगातार हो रही थीं। इन होटलों पर सरकार द्वारा लगातार छापेमारी के बावजूद यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। इसलिए इ न होटलों पर सरकार प्रतिबंध लगाने के लिए नियम कानून बनाए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि ये संस्थाए नियम-कानून की कमियों का फायदा उठा रही हैं और कानून की कार्यवाही से बचते हैं पंजीयन न होने की स्थिति में होटलों की जांच करना मुश्किल हो गया हैं। इन सबमें होटलों में अग्नि सुरक्षा,चिकित्सा और पर्यटक सुविधाओं के पूरे इंतजाम नहीं रहना।
जैसे सीसीटीवी का न होना या मेहमानों के आने पर किसी तरह की आईडी जमा नहीं करना। ऐसे में किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर आरोपी की पहचान करना काफी मुश्किल होता हैं। इन सभी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
सरकार द्वारा इन सभी को रोकने के लिए नियम तैयार किए गए हैं और इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा। गृह विभाग द्वारा बनाए जा रहे नए नियमों के तहत होटल गेस्ट हाउस का अन्य होमस्टे का अनिवार्य पंजीकरण शुरू करने के लिए online पोर्टल शुरू किया जाएगा।
जिसमें विभिन्न शर्तों का पालन नहीं करने पर उस संस्थानों को सील या अटैच कर दिया जाएगा, और किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है OYO New Rule 2023 तो उन्हें जीवनपर्यंत व्यावसायिक गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।