इन टू व्हीलर्स को देखते ही पुलिस कर रही है चालान, हुई ये गलती तो कटेगा 25000 का चालान
Traffic Rule: भारत में ट्रैफिक नियमों का पालन कठोरता से किया जा रहा है जिसमें वाहन मॉडिफिकेशन पर भी सख्ती बरती जा रही है. नियम उल्लंघन करने पर भारी चालान के साथ-साथ कठोर दंड भी दिया जा रहा है।
वाहन मॉडिफिकेशन के लिए अनुमति आवश्यक
वाहन मालिकों को अपने टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन कराने से पहले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से अनुमति लेनी होती है (vehicle-modification-permission). इसके लिए ऑटोमोटिव रिसर्च अथॉर्टी ऑफ इंडिया (ARAI) से अप्रूव्ड पार्ट्स का इस्तेमाल अनिवार्य है।
साइलेंसर मॉडिफिकेशन पर सख्ती
विशेषकर मोटरसाइकिल के साइलेंसर में बदलाव करना जैसे तेज आवाज वाले साइलेंसर का उपयोग (loud-silencers) गैरकानूनी है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मॉडिफिकेशन पर भारी चालान किया जा सकता है।
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फैंसी नंबर प्लेट पर चालान
गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट लगाना भी गैर-कानूनी है (illegal-number-plates). नंबर प्लेट का डिजाइन और आकार सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार होना चाहिए।
मॉडिफिकेशन पर कठोर दंड
वाहन में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार गैर कानूनी है (vehicle-modification-fines). इस तरह के मॉडिफिकेशन पर न केवल चालान किया जा सकता है बल्कि वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।