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Haryana IMD Report: हरियाणा के इन 12 जिलों में घना कोहरा बना सरदर्दी, जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

हरियाणा और आसपास के इलाकों में इन दिनों कोहरे का असर देखने को मिल रहा है.
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हरियाणा के 12 जिलों में घना कोहरा:14 जिलों में क्रशर-माइनिंग बंद, पेट्रोल-डीज़ल गाड़ियों पर सख्ती, 5वीं तक स्कूल बंद करने पर सरकार लेगी फैसला
   

Haryana weather Update: हरियाणा और आसपास के इलाकों में इन दिनों कोहरे का असर देखने को मिल रहा है. इस घने कोहरे के चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 16 नवंबर तक हरियाणा में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अनुसार कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी 50 मीटर से घटकर 100 मीटर रह गई है जिससे आम जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है.

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दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकथाम के उपाय

दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-3 लागू किया गया है. इसके तहत सरकार ने क्रशर और माइनिंग जैसी गतिविधियों को बंद करने के साथ ही पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को ऑनलाइन मोड में चलाने का निर्णय लिया है. इससे प्रदूषण के स्तर को कम करने की कोशिश की जा रही है.

हरियाणा के विभिन्न जिलों में अलर्ट की स्थिति

हरियाणा के तीन जिलों में ऑरेंज और नौ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, और हिसार में तो विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है. इसके अलावा, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और चरखी दादरी जैसे जिलों में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के बीच है.

अगले दो दिनों में मौसम का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले दो दिनों तक हरियाणा में कोहरा छाया रहेगा और तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. इस दौरान, कोहरे और प्रदूषण के मिलने से प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ गया है.

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प्रदूषण और कोहरे की डबल मार

इस समय हरियाणा के 11 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जींद में तो AQI 500 तक पहुंच गया है, जिससे यह क्षेत्र गैस चैंबर में तब्दील हो गया है. दिल्ली-NCR में भी GRAP 3 के तहत जरूरी पाबंदियां लागू की गई हैं जिसमें बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है.

GRAP-3 का क्या है उद्देश्य?

GRAP-3 का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है. जब AQI 200 से अधिक हो जाता है, तो GRAP का पहला चरण लागू होता है और जब AQI 400 को पार करता है, तब GRAP-3 लागू होता है. इसमें धूल उड़ाने वाले कामों पर रोक और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों को कम करने के उपाय शामिल हैं.