RBI Action: RBI ने इस बैंक पर लगा दिया ताला, ग्राहकों के लिए पैसे जमा करवाना और निकालना हुआ बंद

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक, वाराणसी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और कड़ा कदम उठाया है।
 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक, वाराणसी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और कड़ा कदम उठाया है। बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते RBI ने इसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और बैंक को 4 जुलाई 2024 को बिजनेस टाइम के बाद से बैंकिंग कारोबार बंद करने का आदेश दिया है।

बैंकिंग गतिविधियों पर रोक

आरबीआई की इस कार्रवाई के बाद 5 जुलाई से बनारस मर्केंटाइल बैंक में किसी भी प्रकार का पैसा जमा करने या निकालना बंद कर दिया है। इस बंदी के लिए उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी सूचित कर दिया गया है और बैंक को बंद करने तथा एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी हो चुका है।

वित्तीय स्थिति और पूंजी की कमी

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही कमाई की संभावनाएं, जिसके चलते यह बैंक अपने जमाकर्ताओं को उनका पूरा भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं है।

जमाकर्ताओं के लिए DICGC की सुरक्षा

आरबीआई ने बताया है कि बैंक के 99.98% जमाकर्ता जमा बीमा और लोन गारंटी निगम (DICGC) से बैंक में जमा अपना पूरा पैसा वापस पाने के हकदार हैं। DICGC की नीति के तहत अगर बैंक लिक्विडेशन में चला जाता है तो हर जमाकर्ता को उसकी जमा राशि पर ₹5 लाख तक की बीमा राशि मिलने की गारंटी है।

पहले की भुगतान प्रक्रिया

डीआईसीजीसी ने 30 अप्रैल तक बैंक के जमाकर्ताओं को उनकी इच्छा के आधार पर और DICGC अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुल बीमित जमाराशियों में से 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।