हरियाणा में शराब के शौकीन लोगों के लिए आई बुरी खबर, जाने देसी और अंग्रेजी शराब के नए रेट्स

हरियाणा में सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है।
 

हरियाणा में सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत राज्य सरकार ने लगभग 12 हजार करोड़ रुपये के राजस्व हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई नीति के अनुसार, गांवों में अब दो से अधिक शराब के ठेके नहीं खुलेंगे जिससे गांव की फिरनी और आबादी वाले क्षेत्रों में शराब की उपलब्धता पर नियंत्रण रखा जा सके।

शराब ठेकों के लिए नए नियम

नई नीति के अनुसार गांव की फिरनी पर शराब का ठेका खोलने की इजाजत नहीं होगी। शराब ठेके अब केवल आबादी से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर ही खोले जा सकेंगे, और इसके लिए आसपास के निवासियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह नियम गांवों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू होगा जिससे शराब के ठेकों के कारण होने वाली सामाजिक समस्याओं को रोका जा सके।

शराब की कीमतों में बढ़ोतरी 

नई आबकारी नीति के तहत अंग्रेजी और देशी शराब की कीमतों में क्रमशः 4 से 5 प्रतिशत और 4 रुपए प्रति बोतल की बढ़ोतरी की गई है। यह नई कीमतें 12 जून 2024 से प्रभावी होंगी जिससे सरकार को अपेक्षित राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

ई-टेंडरिंग और विशेष छूट

नई नीति के तहत गांवों और शहरों में शराब ठेकों की अलॉटमेंट के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया 25 मई मतदान के बाद शुरू होगी। इसके अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद में बार खोलने की समय-सीमा में छूट दी गई है जहाँ रात 12 बजे के बाद भी बार खोले जा सकेंगे बशर्ते संबंधित बार मालिक सरकार को निर्धारित शुल्क अदा करें।