Haryana News: हरियाणा में इन महिलाओं को सरकार देगी 3 लाख, जाने पूरी खबर
ऋण देने की प्रक्रिया
जिला डीसी विक्रम सिंह के अनुसार यह ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है और इसके लिए हरियाणा महिला विकास निगम (Haryana Women Development Corporation) विशेष तौर पर काम कर रहा है. यह ऋण आसान किस्तों में कराया जाता है और इसे पाने के लिए विधवा महिलाएं अपने स्वरोजगार चलाने के लिए आवेदन कर सकती हैं.
स्वरोजगार के अवसर
इस योजना के तहत, विधवा महिलाएं विभिन्न प्रकार के उद्यम जैसे ब्यूटी पार्लर, मसाला यूनिट, डोना मेकिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, किराना शॉप, बुटीक, अचार बनाने आदि में अपना रोजगार स्थापित कर सकती हैं. इससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकेंगी.
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आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
योजना के लिए पात्रता मानदंडों में यह शामिल है कि आवेदक महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए और उसकी वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, आवश्यक दस्तावेजों में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और परिवार पहचान पत्र शामिल हैं. आवेदन हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में या ऑनलाइन किया जा सकता है.