Aadhaar Card Surrender: किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके आधार कार्ड का क्या होता है, जाने कैसे करवा सकते है बंद

आज के युग में आधार कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। यह एक 12 अंकों का यूनिक नंबर है जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और फिंगरप्रिंट्स सहित अन्य बायोमेट्रिक जानकारियां शामिल होती हैं।
 

आज के युग में आधार कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। यह एक 12 अंकों का यूनिक नंबर है जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और फिंगरप्रिंट्स सहित अन्य बायोमेट्रिक जानकारियां शामिल होती हैं। चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। गैस कनेक्शन से लेकर सब्सिडी, बैंक खाता खोलने और स्कूल एडमिशन तक में आधार की मांग की जाती है।

आधार की सुरक्षा का महत्व

आधार कार्ड की जानकारी बेहद संवेदनशील होती है, और अगर यह गलत हाथों में चली जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए आधार की सुरक्षा बेहद आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्या होता है और क्या इसे सरेंडर या बंद कराया जा सकता है?

मृतक व्यक्ति के आधार का प्रबंधन

यह सवाल अक्सर उठता है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके आधार का क्या किया जाए। वर्तमान में UIDAI की नीति के अनुसार आधार कार्ड को न तो सरेंडर किया जा सकता है और न ही इसे रद्द किया जा सकता है। हालांकि आधार कार्ड को लॉक करने की सुविधा उपलब्ध है जिससे कोई रिस्तेदार इसका उपयोग नहीं कर सके।

आधार कार्ड को लॉक करने की प्रक्रिया

आधार कार्ड को लॉक करना एक सरल प्रक्रिया है। इसके लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा वहां 'My Aadhaar' विकल्प पर जाकर 'Aadhaar Services' में 'Lock/Unlock Biometrics' के ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद आपको आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके OTP प्राप्त करना होगा और उसे दर्ज करके आप अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं।