14 साल बाद इस राज्य में कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, मिलेगा ये खास सुविधा का फायदा
Haryana News: हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ी राहत का ऐलान किया है. पिछले 14 वर्षों में पहली बार सरकार ने गृह निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीद के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि और ऋण की सीमाओं में बढ़ोतरी की है. इस कदम से न केवल कर्मचारियों को वित्तीय सहायता मिलेगी बल्कि उनकी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने में भी आसानी होगी.
वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी के फायदे
हुड्डा सरकार के समय 2010 में की गई आखिरी बढ़ोतरी के बाद इस नई घोषणा से कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए अब तक की सबसे ज्यादा राशि यानी 25 लाख रुपए तक का एडवांस मिल सकेगा. इसके अलावा वे अपने बच्चों की शादी के लिए तीन लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेंगे जिससे उनके निजी और पारिवारिक खर्चों में काफी हद तक सहायता मिलेगी.
अग्रिम और ऋण के नए नियम
इस नई व्यवस्था के तहत अनुराग रस्तोगी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और अन्य सरकारी अधिकारियों को नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा-निर्देशों के अनुसार मकान मरम्मत और विस्तार के लिए अब कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक का अग्रिम मिल सकेगा जो कि उनके मूल वेतन का दस महीने के बराबर होगा.
विवाह और अन्य खर्चों के लिए ऋण
राज्य सरकार ने विवाह और अन्य पारिवारिक समारोहों के लिए भी विशेष प्रावधान किया है. हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब अपने पुत्र, पुत्री या बहन के विवाह के लिए 10 महीने का मूल वेतन या अधिकतम तीन लाख रुपए तक का अग्रिम ले सकेंगे. यह राशि उन्हें उनकी पूरी सेवा अवधि में केवल दो बार मिल सकेगी, जिससे वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर वित्तीय बोझ को कम कर सकेंगे.