Alcohol Limit: घर में कितनी शराब रखने की होती है लिमिट, इससे ज्यादा मिली तो हो सकती है कार्रवाई

भारत में शराब का सेवन और बिक्री राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती है और प्रत्येक राज्य की अपनी आबकारी नीति होती है। इसी कारण घर में शराब रखने के नियम भी राज्य दर राज्य अलग-अलग होते हैं।
 

भारत में शराब का सेवन और बिक्री राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती है और प्रत्येक राज्य की अपनी आबकारी नीति होती है। इसी कारण घर में शराब रखने के नियम भी राज्य दर राज्य अलग-अलग होते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख राज्यों में इसके नियम क्या हैं।

दिल्ली में शराब रखने की लिमिट 

भारत की राजधानी दिल्ली में घर में शराब रखने के नियम काफी सख्त हैं। यहां व्यक्ति 18 लीटर से ज्यादा वाइन, एल्कोपॉप या बीयर नहीं रख सकते। इसके अलावा 9 लीटर से ज्यादा इंडियन या विदेशी रम, व्हिस्की, वोडका, जिन रखने पर भी पाबंदी है। दिल्ली से बाहर एक लीटर और विदेश से आने वाले व्यक्तियों के लिए 2 लीटर शराब सीमा तय की गई है।

पंजाब में शराब रखने की लिमिट 

पंजाब में शराब के शौकीनों के लिए थोड़ी राहत है। यहां दो बोतल भारत में बनी विदेशी शराब या विदेश से लाई गई दो बोतल या बीयर का एक केस (650 ML) या 2 बोतल देशी शराब रखने की अनुमति है। इससे अधिक रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

हरियाणा में शराब रखने की लिमिट 

हरियाणा में देशी शराब की 6 बोतल भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल तक रखने की अनुमति है। यहाँ भी अगर आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं, तो वार्षिक या आजीवन लाइसेंस लेना पड़ सकता है।

राजस्थान में शराब रखने की लिमिट 

राजस्थान में आप 12 बोतल तक IMFL रख सकते हैं, लेकिन पार्टी या बिजनेस पार्टियों के लिए अलग से लाइसेंस और टैक्स का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश में शराब रखने की लिमिट 

उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत उपयोग के लिए 6 लीटर तक शराब रखने की अनुमति है। इससे अधिक रखने के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 12 हजार रुपये है।