यूपी में 40+ उम्र वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, अब देना पड़ेगा ये खास डॉक्युमेंट
ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसमें 40 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र जमा करना अब अनिवार्य होगा। यह नियम भारतीय यातायात नियमों में सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंडों को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है।
यह नया नियम सड़क सुरक्षा को एक नई दिशा प्रदान करता है और यातायात नियमों में स्वास्थ्य और फिटनेस के महत्व को उजागर करता है। इससे न केवल चालकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी बल्कि यातायात सुरक्षा में भी बड़ा सुधार होगा।
40 वर्षीय आवेदकों के लिए नए नियम
इस नए नियम के अनुसार अब सभी भारी वाहन चालकों और 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपने मेडिकल फिटनेस का प्रमाण देना होगा। इस कदम से सड़कों पर यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।
आरटीओ कार्यालय में मेडिकल जांच की सुविधा
आवेदकों की सहूलियत के लिए आरटीओ कार्यालयों में अब एक चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे जो मौके पर ही आवेदकों की आंखों सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य जांच करेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में आसानी होगी और आवेदकों को बाहरी चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
मेडिकल प्रमाणपत्र की ऑनलाइन अपलोडिंग
मेडिकल जांच पूरी होने के बाद प्रमाणपत्र को आरटीओ कार्यालय द्वारा सारथी एप पर अपलोड किया जाएगा। यह डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता आएगी।
उम्र और स्वास्थ्य
इस नए नियम के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़कों पर चलने वाले चालक स्वस्थ और फिट हों। उम्र और स्वास्थ्य का यातायात सुरक्षा से सीधा संबंध है। खासकर जब बात भारी वाहनों के चालन की आती है।