सड़क पर लावारिस पड़े पैसों को रख ले तो हो सकती है जेल? जाने क्या कहता है कानून
रास्ते में कुछ मिलने पर अक्सर लोग उसे उठा लेते हैं। जब कोई मालिक नहीं मिलता, तो बहुत से लोग उस सामान को ले जाते हैं। कुछ लोग उसे अपने मालिक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे अपना समझकर रख लेते हैं। अब लोगों का मत है कि ये आदत सही या गलत है। लेकिन कानून के अनुसार क्या करना चाहिए?
सड़क पर मिले सामान को लेकर क्या नियम
दरअसल, सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को रास्ते में 10 रुपये से अधिक मूल्य का सामान मिल जाता है, तो उसे पुलिस या मालिक को लौटाना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है।
ऐसे में आपको पता है कि सड़क पर मिले सामान को लेने के नियम क्या हैं और क्या सही में 10 रुपये का सामान मिलने पर आपको परेशानी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि इसके लिए क्या कानून बनाया गया है?
अच्छे से अपने पास रखे मिला हुआ समान
दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रेम जोशी का कहना है कि कॉन्ट्रेक्ट लॉ 1872, भारत का एक अनुबंध कानून है, जिसकी धारा 71 में किसी को मिलने वाले सामान से जुड़े कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का उल्लेख है। यह कानून कहता है कि अगर किसी को किसी का सामान मिलता है या फिर किसी का काम उसे ढूंढ लेता है।
तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसे अच्छे से अपने पास रखे, उसे जिम्मेदारी से संभालकर रखे, उसे दूसरे सामान के साथ नहीं मिले और उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाने का काम करे। ऐसे में व्यक्ति पुलिस या आयकर विभाग से सहारा ले सकता है।
किसी चल संपत्ति का दुरुपयोग करना अपराध
साथ ही, एडवोकेट जोशी का कहना है कि ऐसा कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो आपको सड़क पर कुछ पाए जाने पर पुलिस को बताने को मजबूर करता है। लेकिन चोरी नहीं है अगर कोई सामान सड़क पर मिलता है; इसके बजाय, व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर सकता है।
ऐसी स्थिति में, भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अनुसार बेईमानी या गलत तरीके से किसी चल संपत्ति का दुरुपयोग करना अपराध हो सकता है, और इस मामले में दो साल की जेल की सजा और जुर्माना हो सकता है।
ऐसे में, आपको बता दें कि कानून में किसी भी स्पेसिफिक राशि से अधिक सामान होने या फिर सामान लौटाने की जबरन जिम्मेदारी का कोई नियम नहीं है। बस कहा गया है कि लोगों को मालिक को सामान वापस देना चाहिए।