कटा फटा या गला हुआ नोट भी हो जाएगा एक्सचेंज बस ये चीज होनी चाहिए सही, जाने क्या कहता है RBI का नियम

महंगाई के इस दौर में पैसा हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। हर नोट की अपनी एक अहमियत होती है। ऐसे में यदि आपके हाथों में कोई नोट फट जाए, कट जाए या जल जाए तो अक्सर चिंता का विषय बन जाता है।
 

महंगाई के इस दौर में पैसा हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। हर नोट की अपनी एक अहमियत होती है। ऐसे में यदि आपके हाथों में कोई नोट फट जाए, कट जाए या जल जाए तो अक्सर चिंता का विषय बन जाता है। मार्केट में अक्सर दुकानदार ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी बैंक आपके कटे-फटे नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता। आपका हर नोट मूल्यवान है और उसका सही उपयोग आपके वित्तीय कोस को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आइए अपने नोटों को सही तरीके से बदलवाने की प्रक्रिया को समझें और पूरी प्रक्रिया को विस्तार से जानें।

कटे-फटे नोट को बदलने की प्रक्रिया

यदि आपके पास कोई नोट जल गया है, फट गया है या किसी अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है तो आप उसे सीधे अपने नजदीकी बैंक शाखा में नहीं बदल सकते। ऐसे नोटों को बदलवाने के लिए आपको आरबीआई के पास जाना होगा।

आरबीआई आपके नोटों की जांच करेगा और यह तय करेगा कि नोट जला हुआ है, फटा है या गलती से आपके पास आ गया है। उसके बाद आपके नोट बदल दिए जाएंगे।

एक बार में कितने नोट बदलें जा सकते हैं?

यदि आप सोच रहे हैं कि एक बार में आप कितने नोट बदल सकते हैं। आपकी की जानकारी के लिए बता दें कि आप एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलवा सकते हैं, जिसकी कुल कीमत 5 हजार रुपये तक हो सकती है। अगर आप इससे ज्यादा नोट बदलना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है और इसमें कुछ समय लग सकता है।

नकली नोट बदले जा सकते हैं क्या?

यदि आपके पास गलती से नकली नोट आ गया है और आप इसे आरबीआई में बदलवाना चाहते हैं, तो आपको इस बारे में सोचना होगा कि आरबीआई में नकली नोट बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। आप आरबीआई के पास जाकर कटे-फटे या जले हुए नोट तो बदल सकते हैं, लेकिन नकली नोट नहीं।