Delhi Metro: मेट्रो में कितनी शराब की बोतल लेकर कर सकते है सफर, DMRC ने बताया पूरा नियम
दिल्ली मेट्रो की एक अच्छी खबर यह है कि अब आप शराब लेकर दिल्ली मेट्रो में चल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जुड़ी ये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। मेट्रो में शराब पीने की अनुमति नहीं है, लेकिन DMRC ने शराब लेकर यात्रा करने की अनुमति दी है।
सिर्फ शराब कैरी करने पर छूट दी गई है। दिल्ली मेट्रो में शराब पीते हुए किसी को गिरफ्तार किया जाएगा। यह बताया जाना चाहिए कि DMRC और सीआईएसएफ ने हाल ही में मेट्रो में प्रतिबंधित चीजों की सूची को बदल दिया है, साथ ही शराब कैरी करने की अनुमति भी दी गई है।
शराब पर मिली ये छूट
आपकी जानकारी के लिए बता दें की दिल्ली मेट्रो में पहले शराब ले जाना वर्जित था। पहले, यात्री सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर शराब की बोतलें ले जा सकते थे। लेकिन यह नियम अब बदल गया है।
दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर अब यात्री शराब की सीलबंद बोतलें ले जा सकते हैं। पहले शराब को लेकर दिल्ली मेट्रो के नियम कड़े थे जिनमें अब छूट दी गई है।
कितनी शराब दिल्ली मेट्रो में ले जा सकते हैं
दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर यात्री दो बोतल से अधिक शराब नहीं ले जा सकते हैं, जैसा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है। इससे अधिक बोतल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भी याद रखना चाहिए कि शराब की बोतल सीलबंद होनी चाहिए।
मेट्रो शराब पीने की अनुमति नहीं
आपकी जानकारी के लिए बता दें की दिल्ली मेट्रो में शराब पीने की नहीं बल्कि शराब कैरी करने पर छूट है। अगर कोई यात्री मेट्रो में शराब पीता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक्साइज कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।