Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने का सोच रहे है तो पास मत रखना ये चीजें, वरना बिना कुछ कहे ही हो सकती है पुलिस कार्रवाई

अब देश की राजधानी दिल्ली में चलने वाली मेट्रो लोगों की लाइफलाइन बन गई है।
 

अब देश की राजधानी दिल्ली में चलने वाली मेट्रो लोगों की लाइफलाइन बन गई है। मतलब, अब हम इसके बिना अपनी दैनिक यात्रा का विचार भी नहीं कर सकते। ध्यान दें कि दिल्ली मेट्रो ने देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बनाया है।

अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं, तो कुछ आवश्यक नियमों, जैसे आप किन चीजों को मेट्रो में ले जा सकते हैं या नहीं। अगर आप इन चीजों को बैग में रखकर ले भी जाते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर जेल में रहना पड़ सकता है।

मेट्रो में शराब लेकर जा सकते हैं या नहीं

आप में से बहुत से लोग मेट्रो में शराब ले जा सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि मेट्रो में शराब पीना वर्जित है। यदि आप सील बोतल ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो बता दें कि ये भी आप नहीं ले जा सकते। आपको मेट्रो में सफर करने नहीं दिया जाएगा अगर आपको सुरक्षाकर्मी आपके सामान की स्कैनिंग करते हुए पकड़ लेते हैं।

​पालतू जानवर को मेट्रो में जाना सही है या नहीं 

मेट्रो में पालतू जानवर जैसे कुत्ता या फिर बिल्ली को लेकर नहीं जा सकते। मेट्रो में सफर करते हुए पैट ले जाने पर बैन है। अगर आप अपने पालतू जानवर या पक्षी के साथ सफर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप मेट्रो की जगह बस या कैब ले सकते हैं।

मेट्रो में साइकिल ले जाएं या नहीं 

मेट्रो में साइकिल जैसे सामान ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन सुरक्षा कर्मी साइकिल ले जा सकते हैं अगर वह छोटा है। साथ ही, ज्यादातर मेट्रो स्टेशनों पर साइकिल पार्किंग स्थल हैं, जहां आप अपनी साइकिल पार्क करके मेट्रो में चल सकते हैं।

मेट्रो रील्स बना सकते हैं या नहीं

कई लोग मेट्रो में रील्स या शार्ट वीडियो बनाने के लिए मेट्रो में ही फोटोग्राफी या वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन ये सब मेट्रो में करना बैन है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आप पर जुर्माना लग सकता है। एक बार दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी थी।

मेट्रो ट्रेन के अंदर क्या नहीं ले जाने की है अनुमति

1.सभी रूपों में प्रतिबंधित स्पिरिट और ज्वलनशील तरल पदार्थ।
2.खतरनाक और प्रतिबंधित केमिकल एसिड, पेट्रोलियम उत्पाद। किसी भी प्रकार का विस्फोटक।
3.कोई नुकीली वस्तु जैसे चाकू, खंजर, तलवार, क्लीवर, कटलरी आदि।स्क्रूड्राइवर, रिंच, प्लायर और अन्य उपकरण जिनकी लंबाई 7 इंच या 17.5 सेमी से अधिक है।
4. पालतू जानवर और किसी भी प्रकार के जानवर।
5. 15 किग्रा से ज्यादा बड़े आकार का सामान।

​नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 

नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या जेल भी हो सकती है। खतरनाक, आपत्तिजनक और प्रतिबंधित सामग्री मेट्रो रेल में रखने पर चार साल की कैद और 5000 रुपये तक की सजा हो सकती है।