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दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का कड़ा कदम उठाया है. यह प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण III के तहत लागू किया गया है और इसे शुक्रवार से लागू कर दिया गया है.
प्रतिबंधित वाहनों की श्रेणियाँ
इस प्रतिबंध से दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाले हल्के मोटर वाहन प्रभावित होते हैं. साथ ही बीएस-III मानकों वाले डीजल मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध (Diesel Vehicle Ban) लगाया गया है, जब तक कि ये वाहन आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में शामिल न हों.
अंतर-राज्यीय और वाणिज्यिक वाहनों पर असर
दिल्ली के बाहर से आने वाले डीजल वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध है, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक वस्तुएं लेकर आ रहे हैं. इसके अलावा, बीएस-VI डीजल मानकों को पूरा नहीं करने वाली एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतर-राज्यीय बसें (Interstate Buses Ban) भी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकतीं.
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जीआरएपी 4 के प्रमुख उपाय
जीआरएपी 4 के तहत ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, विशेषकर उन ट्रकों पर जो आवश्यक वस्तुएं नहीं लेकर आ रहे हैं, शामिल है. इस चरण में सड़कों की मशीनी सफाई और धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव (Dust Suppression Measures) भी तेज किया गया है.
प्रतिबंधों का असर और निर्माण पर प्रतिबंध
इन प्रतिबंधों का मकसद दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है. निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध इसका हिस्सा है, ताकि धूल और प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सके. ये कदम दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Delhi) के गंभीर स्तर से निपटने के लिए उठाए गए हैं.