PF खाते से पैसे निकलवाने की लिमिट बढ़ी, अब निकलवा सकेंगे इतने रूपए

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा की घोषणा की है.
 

PF Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा की घोषणा की है. अब से सदस्य मेडिकल इमरजेंसी के समय अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक का एडवांस निकाल सकते हैं जो पहले की 50,000 रुपये की सीमा से दोगुनी है. यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है और आपात स्थितियों में उनकी वित्तीय चिंताओं को कम करती है.

पैरा 68J के तहत निकासी की सुविधा

पैरा 68J के अनुसार कर्मचारी अपने और अपने परिवार के मेडिकल खर्चों (medical expenses) के लिए पीएफ से आंशिक निकासी कर सकते हैं. इसमें गंभीर बीमारियों जैसे टीबी, कैंसर, पैरालाइज़ और अन्य की लंबे समय तक चलने वाली चिकित्सा शामिल है. यदि पीएफ खाते में पैसे है तो सदस्य 1 लाख रुपये तक आगे निकाल सकते हैं.

फॉर्म 31 के माध्यम से निकासी प्रक्रिया

फॉर्म 31 का उपयोग करके कर्मचारी विवाह, घर निर्माण और मेडिकल खर्चों के लिए पैसे निकाल सकते हैं. इस प्रक्रिया में कर्मचारी को अपने नियोक्ता और डॉक्टर से प्रमाणित दस्तावेज शेयर करने होते हैं जो खर्च की जांच करते हैं.

ईपीएफओ की नई ऑनलाइन सुविधा

EPFO ने हाल ही में ऑनलाइन क्लेम सुविधा शुरू की है. कर्मचारी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से ऑनलाइन क्लेम (online claims) कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के लिए UAN को आधार और बैंक खाते से लिंक करना आवश्यक है. इस सुविधा से कर्मचारियों को बिना किसी जटिलता के तेजी से क्लेम करने में मदद मिलती है.

अन्य पैसे निकालने के ऑप्शन 

EPFO ने विभिन्न परिस्थितियों में निकासी के लिए विभिन्न नियम प्रदान किए हैं, जैसे कि घर खरीदने, शिक्षा, शादी, और यहां तक कि रिटायरमेंट से पहले भी कुछ स्थितियों में निकासी संभव है. इन सुविधाओं का उपयोग करके कर्मचारी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को और अधिक आसानी से पूरा कर सकते हैं.