3 साल के इंतजार के बाद महिलाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 3 साल बाद पोर्टल खुलने से ससुराल में मिलेगा लाभ

खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए तीन साल बाद फिर से पोर्टल खोला गया है लेकिन इस बार नाम जोड़ने की प्रक्रिया में विशेष शर्तें जुड़ी हुई हैं।
 

खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए तीन साल बाद फिर से पोर्टल खोला गया है लेकिन इस बार नाम जोड़ने की प्रक्रिया में विशेष शर्तें जुड़ी हुई हैं। इस प्रक्रिया के अनुसार केवल वे विवाहित महिलाएं जिनके नाम उनके पीहर की खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल थे उन्हीं के नामों को उनके ससुराल की सूची में जोड़ा जा रहा है। यह प्रक्रिया उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपने पीहर से अपना नाम हटवा लिया है और अब वे अपने ससुराल की सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहती हैं।

जयपुर ग्रामीण जिले में योजना से वंचित परिवार

जयपुर ग्रामीण जिले में ऐसे हजारों परिवार हैं जो इस योजना के तहत अपना नाम सूची में जोड़ पाने में असमर्थ रहे हैं। ये परिवार पिछले दो वर्षों से ई-मित्र केंद्रों और उपखंड अधिकारी के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पहले से ही खाद्य सुरक्षा सूची में बहुत सारे लोगों के नाम जुड़े हुए हैं इसलिए नए नामों को जोड़ने में समस्याएं आ रही हैं।

नाम जोड़ने की विशेष शर्तें

नई विवाहित महिलाओं के लिए नाम जोड़ने की शर्तें इस प्रकार हैं कि उनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उनके पीहर और ससुराल दोनों के राशन कार्ड नंबर नहीं मिलने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाता है कि महिला का नाम पीहर की लिस्ट से हटाकर ससुराल की लिस्ट में जोड़ा जाए।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सूची की बंदी और दोबारा शुरू

खाद्य सुरक्षा सूची की साइट पिछले तीन वर्षों से बंद थी जिसके कारण अनेक लड़कियों जिन्होंने अपनी शादी के बाद अपने पीहर के राशन कार्ड से नाम हटवा लिया था वे ससुराल के राशन कार्ड में तो जुड़ गईं लेकिन खाद्य सुरक्षा सूची में उनका नाम नहीं जुड़ पाया। अब जब उपायुक्त और पदेन उपशासन सचिव खाद्य सुरक्षा आशीष कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं तो इस व्यवस्था के चलते अब अपना नाम राशन कार्ड में जोड़ सकते है।