Haryana Bijli Vibhag: हरियाणा में अब बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 3 दिनों में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन
हरियाणा सरकार ने अपने बिजली उपभोक्ताओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए एक बड़ी सुविधा की घोषणा की है। अब तक बिजली बिल सिर्फ अंग्रेजी में दिए जाने के कारण कई उपभोक्ताओं को समझने में कठिनाई होती थी जिससे संबंधित शिकायतें भी आ रही थीं। इस समस्या का समाधान करते हुए बिजली विभाग ने अब हिंदी में भी बिजली बिल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस फैसले से ग्रामीण उपभोक्ताओं को विशेष राहत मिलेगी और बिल समझने में आसानी होगी।
नए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया आसान
हरियाणा सरकार ने न केवल बिजली बिलों को लेकर बदलाव किया है बल्कि नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। नई समय-सीमा के अनुसार बड़े शहरों में आवेदन के 3 दिनों के भीतर, छोटे शहरों में 7 दिनों के भीतर और गांवों में 15 दिनों के भीतर नया बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। इससे बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को अधिक आसानी होगी।
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नियमों में संशोधन
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने बिजली कनेक्शन और बिलिंग के नियमों में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब नए बिजली कनेक्शन या मौजूदा कनेक्शन में बदलाव के लिए उपभोक्ताओं को वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जो कि एक सरलीकृत और तेज प्रक्रिया है।
बिजली कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और नई डेडलाइन्स
यदि नए कनेक्शन जारी करने या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए मुख्य लाइन में विस्तार या नए सब-स्टेशन की जरूरत है, तो बिजली विभाग के कर्मचारी 7 दिन में आवेदक के परिसर का दौरा करेंगे। विभिन्न स्तरों पर डिमांड नोटिस और बिजली सप्लाई के लिए निर्धारित समय-सीमा भी तय की गई है, जो एलटी कनेक्शन के मामले में 20 दिन, 11 kV के लिए 52 दिन, 33 kV के लिए 68 दिन और इससे ऊपर के ट्रासंमिशन सिस्टम के लिए 142 दिन है।