हरियाणा सरकार नई सब्सिडी ऋण योजना के तहत इन महिलाओं को दे रही है लोन, जानें सरकार का नया प्लान

हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक नई सब्सिडी ऋण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, महिलाएं अपने उद्यम स्थापित कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
 

हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई सब्सिडी ऋण योजना का आरंभ किया है. इस योजना के माध्यम से, विशेषकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.

योजना के तहत ऋण की सुविधा

इस योजना के अंतर्गत महिला विकास निगम के माध्यम से बैंकों के जरिए 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा. यह ऋण महिलाओं को विभिन्न प्रकार के उद्यम जैसे कि ई-रिक्शा, टैक्सी सेवा, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर आदि खोलने के लिए उपयोग किया जा सकता है.

पात्रता मापदंड और लाभ

पात्रता मापदंड के अनुसार आवेदनकर्ता महिला को हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा, उनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और वे किसी भी बैंक से ऋण न लिया हो.

ब्याज अनुदान और उसके फायदे

सरकार द्वारा 3 सालों तक समय पर किस्तों की भुगतान करने वाली महिलाओं को 100% ब्याज अनुदान (अधिकतम 50,000 रुपये) प्रदान किया जाएगा. यह अनुदान उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर होने में मदद करेगा और उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने की प्रेरणा देगा.

योजना का महत्व और इसके लक्ष्य

यह योजना महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें आवश्यक संसाधन प्रदान करती है. यह उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे समाज में अधिक सम्मानित और सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी.