पुरानी कार को फ्री में स्क्रैप करवाने के बदले नई कार पर मिलेगी छूट, हरियाणा सरकार ने इन जगहों पर खोले 10 सेंटर

हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। इस पॉलिसी के तहत 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियाँ और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ स्क्रैप के लिए योग्य मानी गई हैं।
 

हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। इस पॉलिसी के तहत 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियाँ और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ स्क्रैप के लिए योग्य मानी गई हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और नवीनीकरण के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार करना है।

हरियाणा सरकार की यह पॉलिसी न केवल पर्यावरण को बचाने में मदद कर रही है बल्कि नागरिकों को भी आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है।

सरकारी सुविधाओं और छूट की पेशकश

हरियाणा सरकार ने पलवल, गुरुग्राम सहित राज्य के कई अन्य जिलों में स्क्रैप सेंटर्स की स्थापना की है। ये सेंटर नागरिकों को अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने की सुविधा मुफ्त में प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने पर, वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में छूट प्राप्त होती है।

प्रक्रिया और अनुपालन

जो लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाना चाहते हैं। उन्हें अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और वाहन के मालिक होने का प्रमाण साथ ले जाना होगा। स्क्रैप करने के बाद स्क्रैप सेंटर से वाहन स्क्रैप का प्रमाणपत्र और डिपोजिट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिसके आधार पर वाहन मालिकों को छूट मिल सकती है।

नागरिकों की प्रतिक्रिया और भावी कदम

हरियाणा में वाहन मालिक इस पॉलिसी का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि यह उन्हें अपनी पुरानी गाड़ियों को विनाश करके नई गाड़ी खरीदने का आर्थिक लाभ प्रदान करता है। चुनाव के बाद परिवहन विभाग उन वाहनों के खिलाफ अभियान चलाएगा। जो निर्धारित समय सीमा के बाद भी सड़कों पर चल रहे हैं।

जानकारी और पंजीकरण प्रक्रिया

वाहन मालिकों को अपने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाकर 'Vescrap' पर क्लिक कर आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे आसानी से अपनी गाड़ी को स्क्रैप कर सकते हैं और नई गाड़ी खरीदने पर विभिन्न छूटों का लाभ उठा सकते हैं।