Haryana News: कृषि यंत्रों की खरीद पर हरियाणा सरकार देगी भारी सब्सिडी, 18 अक्टूबर से पहले जमा करवा दे ये डॉक्यूमेंट

किसानों को वर्ष 2023-2024 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत व्यक्तिगत श्रेणी (50 प्रतिशत अनुदान राशि) ऑनलाइन अनुदान प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज 18 अक्तूबर तक सहायक कृषि अभियंता फतेहाबाद के कार्यालय में जमा करना होगा।

 

किसानों को वर्ष 2023-2024 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत व्यक्तिगत श्रेणी (50 प्रतिशत अनुदान राशि) ऑनलाइन अनुदान प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज 18 अक्तूबर तक सहायक कृषि अभियंता फतेहाबाद के कार्यालय में जमा करना होगा।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि 22 अगस्त तक कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऐसे कृषि उपकरणों के लिए आवेदन करने वाले लोग सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, रोटरी स्लेशर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रेक, सुपर सीडर, स्ट्रॉ चोपर, रेवर्सिबल पलाऊ और क्रॉप रिपर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

18 अक्टूबर तक सहायक कृषि अभियंता, फतेहाबाद कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना होगा: ट्रैक्टर की वैध आरसी, कृषि भूमि की पटवारी रिपोर्ट, बैंक खाता, पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्योरा का पंजीकरण की कॉपी, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत श्रेणी के किसान के नाम का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एक से अधिक कृषि यंत्रों पर आवेदन करने पर प्रत्येक कृषि यंत्र के लिए सभी दस्तावेजों की अलग-अलग कॉपी जमा करवानी होगी।