खट्टर सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की सराहनीय पहल, पीड़ितों को 48 घंटे तक मिलेगा मुफ्त इलाज
हरियाणा की मनोहर सरकार ने जनहित में एक और नवीनतम कदम उठाया है। प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पहले 48 घंटों तक मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने की योजना बना रही है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। वहीं, लेन ड्राइविंग नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के चालान काटे जाएंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रैफिक अधिकारियों की बैठक ले रहे डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि पंचकूला में आईआईटी मद्रास के सहयोग से जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाना है।
उनका कहना था कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर्स (जिस अवधि में उपचार की आवश्यकता होती है) में अस्पतालों में भर्ती कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। खून बहना या कोई गंभीर चोट जैसी समस्याओं का समय पर इलाज करना एक व्यक्ति की जिंदगी को बचाने में सक्षम हो सकता है।
डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि अस्पतालों को उनकी परफार्मेंस के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। जिस अस्पताल में घायल व्यक्ति का सर्वाइवल रेट अधिक होगा, उस अस्पताल को उच्चतम रेटिंग मिलेगी, लेकिन जहां मौत की दर अधिक होगी, उस अस्पताल को कम रेटिंग मिलेगी। पूरी कार्रवाई को मोबाइल ऐप "संजया" से कनेक्ट किया जाएगा।