हरियाणा में पराली जलाने वाले इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी 65 परसेंट की सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख नजदीक
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक नई खुशखबरी सुनाई है। वर्ष 2024-25 के लिए आरकेवीवाई (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) पर किसानों को 65% क्रेडिट लिंक अनुदान दिया जाएगा। इसका लाभ उठाने के लिए उद्योगों, किसान समूहों, ग्रामीण उद्यमियों, किसानों की सहकारी समितियों, एफपीओ और पंचायतों को 4 अगस्त तक agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी
कृषि और किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि विभिन्न मशीनों जैसे रोटरी स्लेशर, टेडर मशीन, रैक, बेलर, ट्रैक्टरों पर 65 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये मशीनें किसानों को फसल अवशेष का प्रबंधन करने में मदद करेंगी जिससे उनके खेतों की उत्पादकता और बढ़ेगी।
परियोजना के ऑप्शन और उनके फायदे
प्रोजेक्ट कीमत के लिए दो तरह के विकल्प प्रदान किए गए हैं। पहला विकल्प में, किसान और किसान समूह उद्योगों के साथ मिलकर 25% उद्योग योगदान, 10% लाभार्थी योगदान और 65% सरकारी अनुदान से लाभ उठा सकेंगे। दूसरे विकल्प में किसान स्वयं आवेदन करके 35% प्रोजेक्ट कीमत चुकाने पर 65% अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।
प्राथमिकता और अनुदान भुगतान की प्रक्रिया
जिला स्तरीय कमेटी आवेदनों की छटाई करके उन्हें राज्य स्तरीय अनुमोदन कमेटी के पास भेजेगी। जो प्रोजेक्ट उद्योग के साथ समझौते में होंगे और जिन्होंने पिछले दो सालों में फसल अवशेष की खरीद का अनुभव रखा होगा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अनुदान राशि का 50 प्रतिशत अग्रीम भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाएगा और शेष राशि भौतिक सत्यापन के बाद दी जाएगी।