खट्टर सरकार अब इन किसानों को देगी सोलर पंप पर 75 फ़ीसदी छूट, जानें कैसे करें आवेदन

जैसा कि सभी जानते हैं, खेतों को सिंचाई करने के लिए डीजल और बिजली की आवश्यकता होती है. इसलिए, सरकार ने हरियाणा में सोलर पंप योजना शुरू की ताकि खेतों का विकास जारी रहे।
 

जैसा कि सभी जानते हैं, खेतों को सिंचाई करने के लिए डीजल और बिजली की आवश्यकता होती है. इसलिए, सरकार ने हरियाणा में सोलर पंप योजना शुरू की ताकि खेतों का विकास जारी रहे। राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने और खेतों में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सोलर पंप इस योजना के तहत लगाए जाएंगे।

किसान अपनी फसल को उचित मूल्य पर सरकार को बेचने के लिए ई-खरीद पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। 3 HP से 10 HP तक के सोलर पंप इस योजना के तहत किसानों को 75% सब्सिडी पर मिल सकते हैं। किसान अपने खेत के आकार, जल स्तर और पानी की आवश्यकता के अनुसार पंप चुन सकता है।

इस वर्ष लाभार्थी किसानों का चयन पारिवारिक वार्षिक आय और जमीन की जमीन के आधार पर होगा। सौर ऊर्जा पंप कनेक्शन मौजूदा बिजली आधारित आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन उन्हें बिजली बिल देना होगा।

हरियाणा सोलर पंप सब्सिडी योजना

किसानों को सोलर पंप लगाने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग 75 प्रतिशत अनुदान देगा। आप इसका फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और महंगाई की समस्या दूर होगी। तो हरियाणा में सोलर पंप योजना क्या है? योजना पर अधिक जानकारी पाने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।

हरियाणा सोलर पंप सब्सिडी योजना के फायदे

राज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सोलर इंस्टॉलेशन पर 75% सब्सिडी देगा। हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जो 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP के सोलर पंप लगाएगा। सोलर पंप लगाने से राज्य में डीजल और बिजली की खपत कम होगी।

सौर पंपों की स्थापना और कम लागत वाली ऊर्जा प्रदान करने की लागत अधिक नहीं है। यह योजना किसानों को जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके।

सोलर पंप सब्सिडी कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र

राज्य में किसानों को उत्साहित करने और उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार सोलर पंप पर 75% सब्सिडी देगी। उन्हें कृषि उपकरणों की खरीद पर भी पचास प्रतिशत अनुदान मिलेगा। ऐसा करने से किसानों की आय बढ़ेगी। सोलर पंप अन्य जल संसाधनों की तुलना में सस्ता है।

हरियाणा सोलर पंप सब्सिडी योजना के लिए पात्रता

  • केवल हरियाणा राज्य के किसान ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के नाम पर कोई इलेक्ट्रिक पंप नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार के पास सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  • कृषि भूमि किसान के नाम की जाए।
  • जिन किसानों की भूमि धान की खेती के लिए 40 मीटर से नीचे चली गई है, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

हरियाणा सोलर पंप सब्सिडी योजना आवेदन दस्तावेज

  • आवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • जमीन से सम्बंधित दस्तावेज
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता वितरण
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा सोलर पंप योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले आवेदक को सरलहरियाणा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपको वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा।
  • होम पेज पर आपको यहां साइन इन के विकल्प पर जाना होगा और लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरना होगा।
  • अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप न्यू यूजर विकल्प पर जाकर लॉगिन आईडी बना सकते हैं।
  • हरियाणा सोलर पंप सब्सिडी योजना लॉग इन करें
  • जैसे ही आप अपना लॉगिन आईडी भरेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको सर्च ऑप्शन पर जाकर सोलर सर्च करना होगा और आपको सोलर से जुड़ी सभी सुविधाएं मिल जाएंगी।
  • अब यहां आपको सोलर वाटर पंपिंग योजना के लिए आवेदन विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  • यहां आपको आई हैव फैमिली आईडी पर जाकर परिवार पहचान पत्र की आईडी लिखनी होगी और फॉर्म सबमिट करना होगा। 
  • अब आपकी पारिवारिक सूची दिखाई देगी। आपको उस व्यक्ति का नाम चुनना होगा जिसके नाम पर आप सोलर पंप की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं।