Haryana News: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने दी खुशखबरी, 14 दिनों के भीतर नौकरी हो जाएगी स्थायी

हरियाणा की राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो लंबे समय से कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों (Temporary Employees) के लिए एक नई आशा की किरण है.
 

Haryana News: हरियाणा की राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो लंबे समय से कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों (Temporary Employees) के लिए एक नई आशा की किरण है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर इन कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. जिससे उन्हें अपने करियर में स्थायित्व और सुरक्षा मिल सकेगी.

वित्त विभाग की मुहर और उम्मीदें 

राज्य के वित्त विभाग (Finance Department) ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है. जिससे इन कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी की उम्मीद जगी है. अगले 2 हफ्तों में सभी योग्य कर्मचारियों को उनके नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे. जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार होगा.

कोर्ट की सुनवाई और सरकारी जवाब 

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में दिए गए जवाब के अनुसार अगर सरकार निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई पूरी नहीं करती है, तो याचिकाकर्ता अवमानना याचिका (Contempt Petition) पर दोबारा सुनवाई की मांग कर सकते हैं. इस स्थिति में संबंधित अधिकारियों को न्यायालय में होने वाले खर्च के लिए अपनी जेब से भुगतान करना पड़ सकता है.

याचिकाकर्ताओं की मांग और कार्रवाई

कुछ याचिकाकर्ताओं ने अपने लंबे समय से कार्यरत होने के बावजूद नियमितीकरण न होने पर हाई कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी. यमुनानगर के निवासी ओमप्रकाश और अन्य ने सरकार के आदेशों को लागू करने में देरी पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया.

कोर्ट का निर्णय और राज्य की जिम्मेदारियां 

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने की अपेक्षा की है. कोर्ट का मानना है कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने कर्मचारियों का ध्यान रखे और उन्हें नियमित करे ताकि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित रह सकें.