Haryana News: हरियाणा में दिव्यांगों के लिए नौकरी लेने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब हिंदी-अंग्रेजी एग्जाम में 35% अंक वाले मेरिट में होंगे शामिल

हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजन (Disabled Persons) के लिए हरियाणा सिविल सेवा (Haryana Civil Service) में बड़ी सौगात दी है। दिव्यांग कोटे के खाली पड़े पदों को भरने के लिए नियमों में किए गए बदलाव से अब दिव्यांगों....
 

हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजन (Disabled Persons) के लिए हरियाणा सिविल सेवा (Haryana Civil Service) में बड़ी सौगात दी है। दिव्यांग कोटे के खाली पड़े पदों को भरने के लिए नियमों में किए गए बदलाव से अब दिव्यांगों के लिए अफसर बनने की राह पहले से ज्यादा आसान हो गई है।

शैक्षिक योग्यता में छूट

पहले जहां दिव्यांगों के लिए हिंदी और अंग्रेजी (Hindi and English) भाषा की परीक्षा में प्रत्येक में न्यूनतम 45% अंक लेना अनिवार्य था, अब नियमों में बदलाव के बाद यह सीमा 35% तक घटा दी गई है। इससे दिव्यांग अभ्यर्थी भी मेरिट लिस्ट (Merit List) में शामिल हो सकेंगे।

हरियाणा सरकार की बड़ी पहल

मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अगर एचसीएस भर्ती में दिव्यांग कोटे के खाली पद बचते हैं, तो हरियाणा स्टाफ सर्विस कमिशन (Haryana Staff Service Commission) हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करने वालों को भी मेरिट लिस्ट में शामिल कर सकती है। यह खबर सुनकर दिव्यांग अभ्यर्थी काफी खुश हैं।

रोजगार के नए अवसर

हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद अब दिव्यांग कोटे के पदों को आसानी से भरा जा सकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से जल्द ही 35000 दिव्यांगों को रोजगार (Employment) दिया जाने की संभावना है, जिसमें 15000 सरकारी क्षेत्र में और 20000 निजी क्षेत्र में समायोजित किए जाएंगे।

सरकार की अन्य सुविधाएँ

प्रदेश सरकार दिव्यांगजन के लिए अन्य कई प्रकार की सुविधाएँ भी उपलब्ध करवा रही है। इस प्रकार के कदम न केवल दिव्यांगजन को सशक्त बनाएंगे बल्कि उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा प्रदान करने में भी मदद करेंगे।