शादीशुदा महिला बिना तलाक दिए दूसरे के साथ रह सकती है या नही, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मार्च 2024 को लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मार्च 2024 को लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जब तक वैवाहिक संबंध में रहने वाले जोड़े जीवित हैं या उनका वैधानिक तलाक नहीं होता तब तक उनकी दूसरी शादी या संबंध वैध नहीं माने जाएंगे।

कोर्ट की सख्ती

हाईकोर्ट ने इस फैसले में यह भी जोर दिया कि कोई भी कानूनी संरचना ऐसे संबंधों का समर्थन नहीं कर सकती जो कानूनी दायरे के बाहर हों। कोर्ट की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया है कि समाज में विवाह के संस्थान को मजबूती देने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और कानूनी विरुद्ध प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले रुझानों पर रोक लगेगी।

पूजा कुमारी का मामला

कासगंज की पूजा कुमारी ने सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे जस्टिस रेनू अग्रवाल की एकल पीठ ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विवाहिता बिना तलाक के दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती है। इस तरह के रिश्तों को मान्यता देने से समाज में अराजकता बढ़ेगी और सामाजिक ताना-बाना खत्म हो जाएगा।

लिव इन और सामाजिक असर 

कोर्ट ने आगे बताया कि ऐसे रिश्ते जो कानून के विरुद्ध हों उन्हें समर्थन देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। यह फैसला समाज में विवाह के प्रति सम्मान और मर्यादा को बनाए रखने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि विवाह से इतर संबंधों को कानूनी स्वीकृति प्रदान करने के प्रति कोर्ट का रुख कितना सख्त है।