जाने हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने को लेकर सरकार के नियम, करोड़ों देने के बाद भी नही खरीद सकते जमीन

हिमाचल प्रदेश में अभी-अभी हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला है। यह राज्य सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में है; कुछ लोग घूमने जाना चाहते हैं, तो कुछ घर बनाकर रहना चाहते हैं।
 

हिमाचल प्रदेश में अभी-अभी हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला है। यह राज्य सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में है; कुछ लोग घूमने जाना चाहते हैं, तो कुछ घर बनाकर रहना चाहते हैं। वास्तव में, हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है।

यहाँ की सुंदर पहाड़ियां, जंगल और नदियां हर किसी को मोह लेती हैं। यही कारण है कि देश भर से लोग इस राज्य में घर बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन ऐसा करना संभव है? हिमाचल प्रदेश में बाहर से कोई व्यक्ति जमीन खरीद सकता है?

आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। समझेंगे कि आप इस राज्य में जमीन खरीद सकते हैं या फिर कौन सा ऐस कानून है जो आपको इस राज्य में जमीन खरीदने से रोकता है।

क्या हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदना संभव है

यह आम तौर पर हर किसी के मन में आता है और एक बड़ा सवाल है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश में टेनेंसी एक्ट नामक एक कानून है जो जमीन खरीदने पर लागू होता है।

यह अधिनियम का सेक्शन 118 कहता है कि हिमाचल प्रदेश की नागरिकता नहीं रखने वाले व्यक्ति इस राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते। यद्यपि, बाहरी लोगों को इस राज्य में जमीन खरीदने की अनुमति कुछ विशेष प्रावधानों के तहत भी मिलती है।

हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए क्या करें

यदि आप हिमाचल प्रदेश से बाहर के हैं और इस राज्य में गैर कृषि भूमि खरीदना चाहते हैं, तो आप राज्य सरकार से अनुमति लेने के बाद भूमि खरीद सकते हैं। साथ ही, हिमाचल प्रदेश के टेनेंसी और लैंड रिफॉर्म्स रूल्स, 1975 के सेक्शन 38A (3) के तहत आपको राज्य सरकार को आपके खरीदने का उद्देश्य बताना होगा।

आपकी इच्छा सुनकर, राज्य सरकार उस पर विचार करके आपको 500 वर्ग मीटर तक की जमीन खरीदने की अनुमति देती है। इसके बावजूद, आप इस राज्य में कोई कृषि भूमि खरीद नहीं सकते। यानी यहां आप किसानी नहीं कर सकते।