भारत में घर में कितना सोना रखने की है लिमिट, इससे ज्यादा हुआ तो हो सकती है दिक्क्त

भारतीय समाज में सोने का महत्व सदियों से रहा है। यहाँ सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि समृद्धि, शुभता और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है। भारतीय घरों में सोने की खरीदारी आमतौर पर शादियों, त्योहारों और विशेष अवसरों...
 

भारतीय समाज में सोने का महत्व सदियों से रहा है। यहाँ सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि समृद्धि, शुभता और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है। भारतीय घरों में सोने की खरीदारी आमतौर पर शादियों, त्योहारों और विशेष अवसरों पर की जाती है। इसे निवेश के बजाय भविष्य की सुरक्षा के तौर पर देखा जाता है।

हालांकि पिछले कुछ सालों में गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड के गोल्ड फंड जैसे नए निवेश विकल्पों के आने से गोल्ड निवेश के प्रति रुझान बढ़ा है। भारत में सोने की खरीदारी और निवेश की प्रथा सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रक्रिया है।

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इसके माध्यम से लोग न केवल अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं का भी सम्मान करते हैं। हालाँकि सोने की खरीदारी और रख-रखाव के दौरान नियमों और कानूनों का पालन करना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या से बचा जा सके।

घरेलू स्तर पर सोने का उपयोग

भारतीय परिवारों में खासकर बेटियों और बहुओं के लिए सोने के गहने बनवाना एक पारंपरिक प्रथा है। यह न केवल उनके शादी के समारोहों में बल्कि सामाजिक स्थिति और विरासत को दर्शाने का एक माध्यम भी है।

हालाँकि यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि घर में सोना रखने की एक सीमा होती है। अधिक मात्रा में सोना रखने पर इनकम टैक्स विभाग की नजर में आ सकते हैं, जो मुसीबत का सबब बन सकती है।

सोना रखने की सीमा

सोने की सुरक्षित मात्रा के संबंध में भारतीय टैक्स विधान के अनुसार एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक, एक अविवाहित महिला 250 ग्राम तक और एक पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकता है। ये सीमाएं व्यक्ति को छापेमारी के दौरान सोने की जब्ती से बचाने के लिए निर्धारित की गई हैं।

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सोने पर टैक्स की स्थिति

अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या सोना रखने पर कोई टैक्स लगता है। तो दोस्तों या रिश्तेदारों से प्राप्त सोने पर कोई कर नहीं लगता। हालाँकि यदि सोने को बेचा जाता है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है।

तीन साल से कम समय के लिए रखे गए सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) और तीन साल से अधिक समय के लिए रखे गए सोने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) लागू होता है, जो इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% है।