चप्पल पहनकर बाइक चलाते पकड़े जाने पर कितना है चालान, जाने क्या कहता है ट्रैफिक का नियम
भारत में अक्सर बाइक या स्कूटर चलाते समय लोग चप्पल पहनने का चयन करते हैं. इस तरह के पहनावे के चलते अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटा जा सकता है? आइए इस विषय में सही जानकारी प्राप्त करते हैं.
चप्पल पहनने पर चालान
अक्सर यह भ्रम रहता है कि चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर चालान काटा जा सकता है. हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर कोई विशेष दंडात्मक प्रावधान नहीं है. नितिन गडकरी के एक सार्वजनिक बयान के अनुसार जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर कोई चालान नहीं होगा. यह जानकारी बहुत से वाहन चालकों के लिए राहत भरी हुई है.
ट्रैफिक नियमों की वास्तविकता
ट्रैफिक नियम वास्तव में चप्पल पहनने पर कोई चालान का प्रावधान नहीं करते हैं. इसी प्रकार, अन्य आरामदायक पहनावे जैसे कि हाफ शर्ट, लुंगी और बनियान में वाहन चलाने पर भी कोई चालान नहीं होता है. यह जानकारी उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने रोजमर्रा के आराम के लिए इस तरह के पहनावे का चयन करते हैं.
सुरक्षा और सावधानियाँ
यद्यपि चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर कोई विधिक दंड नहीं है, फिर भी यह तरीका सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है. चप्पल पहनकर वाहन चलाते समय, खासकर तेज गति में या खराब मौसम की स्थिति में, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए वाहन चालकों को हमेशा अच्छी गुणवत्ता के जूते पहनकर ही वाहन चलाना चाहिए, जो कि दुर्घटना की स्थिति में उनके पैरों की अच्छी सुरक्षा कर सकें.
हेलमेट का काम
बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना भी अत्यंत आवश्यक है. हेलमेट न केवल सिर की सुरक्षा करता है बल्कि यह गंभीर चोटों और मृत्यु से भी बचा सकता है. इसलिए हर वाहन चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हमेशा हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं.