घर में कैश के रूप में कितने रुपए रखने की है लिमिट, इससे ज्यादा हुआ तो हो सकती है इनकम टैक्स की कार्रवाई

आज के समय में जहाँ डिजिटल भुगतान (Digital Payment) का चलन तेजी से बढ़ रहा है वहीं कई लोग अभी भी नकदी (Cash) को अपने लेन-देन का प्रमुख माध्यम मानते हैं।
 

आज के समय में जहाँ डिजिटल भुगतान (Digital Payment) का चलन तेजी से बढ़ रहा है वहीं कई लोग अभी भी नकदी (Cash) को अपने लेन-देन का प्रमुख माध्यम मानते हैं। चाहे वह गृहणियां हों, जो अपनी बचत (Savings) को बैंक (Bank) की बजाय घर में ही रखने को प्राथमिकता देती हैं, या वे व्यक्ति जो बैंकों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, सभी के लिए नकदी का अपना एक विशेष स्थान है। लेकिन अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या घर में पैसे रखने की कोई सीमा (Cash Limit at Home) होती है?

नकदी रखने की सीमा

आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार, वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने घर में असीमित रूप से नकदी रख सकता है, और इस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। लेकिन, यदि किसी पर आयकर विभाग (Income Tax) की जांच की गाज गिरती है, तो उसे यह साबित करना होगा कि रखे गए पैसे का स्रोत (Source of Cash) क्या है। यदि व्यक्ति इसका वैध प्रमाण (Valid Proof) प्रस्तुत कर पाता है, तो उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

आयकर विभाग की जांच और नकदी

जब आयकर विभाग (Income Tax Raid) द्वारा किसी के घर पर छापेमारी की जाती है और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होती है, तो यदि व्यक्ति उस नकदी के स्रोत के बारे में सही जानकारी प्रदान नहीं कर पाता, तो उस पर भारी जुर्माना (Heavy Penalty) लग सकता है। बरामद नकदी पर 137% तक का टैक्स (Tax) लगाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि न केवल रखी गई राशि जब्त हो सकती है बल्कि उस पर 37% अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ सकता है।

बैंकिंग और नकदी लेनदेन के नियम

बैंकिंग लेनदेन (Banking Transactions) के संदर्भ में, 50,000 रुपये से अधिक की निकासी या जमा पर पैन कार्ड (PAN Card) दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा, 2 लाख रुपये से अधिक की खरीदारी के लिए कैश पेमेंट (Cash Payment) नहीं किया जा सकता, और इसके लिए पैन और आधार (Aadhar) दिखाने की आवश्यकता होती है। एक वित्तीय वर्ष में यदि कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से अधिक का कैश जमा करता है, तो उसे भी पैन और आधार दिखाना आवश्यक होता है।