शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाए तो कितना लगेगा जुर्माना, इस कंडिशन में जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

भारत में यातायात नियमों को सख्त बनाया गया है और इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सजाएँ भी निर्धारित की गई हैं।
 

भारत में यातायात नियमों को सख्त बनाया गया है और इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सजाएँ भी निर्धारित की गई हैं। विशेषकर नशे में ड्राइविंग यानी कि जब कोई व्यक्ति शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाता है तो उसके लिए भारी जुर्माना और जेल की सजा तय की गई है। यह नियम इसलिए लागू किया गया है क्योंकि नशे की हालत में वाहन चलाना गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है जिससे जान-माल का नुकसान होता है।

नशे में ड्राइविंग पर सजा की शर्तें

अगर कोई व्यक्ति नशे में ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार में उस पर 10,000 रुपये का चालान और छह महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। अगर वह दोबारा पकड़ा जाता है तो उसे 15,000 रुपये का चालान और दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ये सख्त सजाएँ इसलिए निर्धारित की गई हैं ताकि लोगों में इस गंभीर अपराध के प्रति जागरूकता आए और वे इससे बचें।

अन्य ट्रैफिक उल्लंघन और उनकी सजाएँ

ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना भी एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है। वहीं, वाहन का बीमा न होने पर 2,000 रुपये का चालान और तीन महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। ये नियम इसलिए हैं कि हर व्यक्ति वाहन चलाते समय नियमों का पालन करे और सुरक्षित रहे।

यातायात सिग्नल का महत्व

सिग्नल तोड़ना यानी रेड लाइट जंप करना भी खतरनाक हो सकता है। इसके लिए 1,000 से 5,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, हेलमेट न पहनने पर या सीट बेल्ट न बांधने पर भी 1,000 रुपये का चालान लग सकता है। ये नियम सड़क पर सभी की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।