अगर गलती से प्रॉपर्टी के कागजात खो जाते है तो कोई भी कर सकता है घर पर क़ब्ज़ा, ये तरीक़ा जान लोगे तो फ़टाक से मिलेंगे प्रॉपर्टी के डूप्लिकेट डॉक्युमेंट

अगर आप जमीन-जायदाद के मालिक हैं तो आपको पता होगा कि उसके कागजातों की कितनी अहमियत होती है। आपको यह भी पता होगा कि कागजातों को सुरक्षित रखने के लिए लोग बैंक के लॉकर आदि का भी सहारा लेते हैं।
 

अगर आप जमीन-जायदाद के मालिक हैं तो आपको पता होगा कि उसके कागजातों की कितनी अहमियत होती है। आपको यह भी पता होगा कि कागजातों को सुरक्षित रखने के लिए लोग बैंक के लॉकर आदि का भी सहारा लेते हैं। ये वही कागजात हैं जो बताते हैं कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं।

ये कागजात इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि इसके बिना आप भविष्य में इसे बेच नहीं पाएंगे। ऐसे में किसी कारणवश प्रॉपर्टी के कागजात खो जाएं तो क्या करना चाहिए?  यह स्थिति आपको संकट में डाल सकती है क्योंकि कागजों के बिना प्रॉपर्टी बेचने की बात कौन कहे, उस पर लोन भी नहीं ले सकते।

इसलिए कहीं कागजात रखकर भूल जाएं या कहीं खो जाए तो ठंडे दिमाग से इसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इसका उपया यही है कि फौरन कुछ कदम उठाकर डुप्लीकेट कागजात लिए जाएं और उन्हें सुरक्षित तरीके से रखा जाए।

सबसे पहले FIR फाइल करें

इस प्रकार के मामले में सबसे पहले तो आपको अपने नजदीकी थाने में जाकर FIR दर्ज करानी होगी। इसमें बताना होगा कि आपके कागज कहीं खो गए हैं। या कहीं इधर उधर रखकर भूल गए हैं जो अब मिलने वाला नहीं। FIR करने के बाद इसकी एक कॉपी अपने पास भी रखनी होगी।

अगर संभव हो सके तो इसकी जानकारी इंस्‍पेक्‍टर जनरल ऑफ रजिस्‍ट्रेशन या सब रजिस्‍ट्रार को भी लिख‍ित रूप में दे सकते हैं। इस लिखित जानकारी में यह जरूर बताएं कि यह स्थिति कैसे पैदा हुई, ताकि उन्हें समस्या अच्छे से समझ आ सके। इसके अलावा अखबार में नोटिस भी छपवाएं।

कानूनी रास्ता भी अपनाएं

प्रॉपर्टी के कागज के लिए स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग बनवाएं जिसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी हो। इसमें गुम हुए कागजात, FIR और अखबार के नोटिस का जिक्र होना चाहिए। इस अंडरटेकिंग को नोटरी से पास रजिस्टर कराना होगा।

इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होगा। अगर आप किसी हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं तो आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या RWA से इसका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हैं।

प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागजात लें

इन सभी काम को करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट सेल डीड का अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको एफआईआर की कॉपी, अखबार में दिया गया विज्ञापन, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी आदि से अटेस्टेड अंटरटेकिंग रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होगा। इसके लिए आपसे कुछ शुल्क लिया जाएगा और आपके नाम डुप्लीकेट सेल डीड जारी हो जाएगा।