घर की रजिस्ट्री के डॉक्युमेंट खो जाए तो कोई भी कर सकता है कब्जा, असली जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए

जमीन जायदाद के मामले में वैसे तो सभी बहुत सजग रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार कुछ समस्याएं आ ही जाती हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स को संभालकर रखने के लिए लोग बैंक के लॉकर तक का सहारा लेते हैं।
 

जमीन जायदाद के मामले में वैसे तो सभी बहुत सजग रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार कुछ समस्याएं आ ही जाती हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स को संभालकर रखने के लिए लोग बैंक के लॉकर तक का सहारा लेते हैं। ये कागजात इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि इसके बिना आप भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगे।

ये कागज ही बताते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं और इस पर आपका कानूनी अधिकार है। अगर ये कागजात कहीं खो जाते हैं या आप कहीं रखकर भूल जाते हैं तो ऐसे में कोई दूसरा इसका गलत फायदा उठा कर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश भी कर सकता है।

ऐसे में किसी कारणवश प्रॉपर्टी के कागजात खो जाएं तो क्या करना चाहिए? अगर आपकी प्रॉपर्टी के कागज कहीं खो गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

सबसे पहले करें FIR

ऐसे मामलों में सबसे पहले तो आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करानी होगी। इसमें बताना होगा कि आपके कागज कहीं खो गए हैं। या कहीं इधर उधर रखकर भूल गए हैं जो अब मिलने वाला नहीं। FIR करने के बाद इसकी एक कॉपी अपने पास भी रखनी होगी।

अगर संभव हो सके तो इसकी जानकारी इंस्‍पेक्‍टर जनरल ऑफ रजिस्‍ट्रेशन या सब रजिस्‍ट्रार को भी लिख‍ित रूप में दे सकते हैं। इस लिखित जानकारी में यह जरूर बताएं कि यह स्थिति कैसे पैदा हुई, ताकि उन्हें समस्या अच्छे से समझ आ सके। इसके अलावा अखबार में नोटिस भी छपवाएं।

कानूनी रास्ता भी अपनाएं

प्रॉपर्टी के कागज के लिए स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग बनवाएं जिसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी हो। इसमें गुम हुए कागजात, FIR और अखबार के नोटिस का जिक्र होना चाहिए। इस अंडरटेकिंग को नोटरी से पास रजिस्टर कराना होगा।

इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होगा। अगर आप किसी हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं तो आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या RWA से इसका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हैं।

प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागजात लें

अब अपनी प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागज के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट सेल डीड के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको FIR की फोटोकॉपी, अखबार में दिए गए एडवरटाइजमेंट की कॉपी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी से अटेस्टेड कराया हुआ अंडरटेकिंग और कुछ प्रोसेसिंग फीस रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करानी होगी। जिसके बाद आपके नाम डुप्लीकेट सेल डीड जारी कर दी जाएगी।