प्रॉपर्टी के डॉक्युमेंट खो जाए तो कैसे मिलेंगे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, इस जगह से होगा सारा काम
संपत्ति खरीदना एक व्यक्ति की जीवन भर की सबसे बड़ी निवेश होती है। यह निवेश केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई लगाता है। इसलिए, संपत्ति के पेपर्स को संभाल कर रखना बहुत जरूरी होता है। ये दस्तावेज़ न केवल आपके मालिकाना हक का प्रमाण होते हैं, बल्कि भविष्य में इसके विक्रय या अन्य कानूनी उपयोगों के लिए भी आवश्यक होते हैं।
प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स खोने पर प्राथमिक कदम
अगर आपकी संपत्ति के कागजात खो जाते हैं तो सबसे पहला कदम है FIR दर्ज कराना। यह आपको अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर करना चाहिए। FIR दर्ज कराने से यह सुनिश्चित होता है कि अगर आपके दस्तावेज़ कोई गलत उपयोग करने का प्रयास करे तो आपके पास कानूनी रूप से इसकी जानकारी देने का प्रमाण हो।
कानूनी उपाय और नोटिस
FIR दर्ज करने के बाद आपको इसकी एक कॉपी संभाल कर रखनी चाहिए और इसे सब-रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को भी सूचित करना चाहिए। इसके अलावा अखबार में नोटिस प्रकाशित करवाना उचित रहता है जिससे कि अगर किसी के पास गलती से या गलत तरीके से आपके दस्तावेज़ पहुंच जाएं तो वह व्यक्ति इसकी सूचना आपको दे सके।
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डुप्लीकेट दस्तावेज़ प्राप्त करना
संपत्ति के दस्तावेज़ खो जाने के बाद उनके डुप्लीकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन करना होगा जिसमें FIR की प्रति, अखबार में प्रकाशित नोटिस की प्रति और नोटरी द्वारा सत्यापित अंडरटेकिंग शामिल करनी होती है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर आपको अपनी संपत्ति के डुप्लीकेट दस्तावेज़ मिल जाएंगे जिससे आपके मालिकाना हक की पुष्टि होती है।