हरियाणा में नया घर बनाने जा रहे है तो रुक जाइए, पहले जान ले नए नियम वरना हो सकती है दिक्क्त

हरियाणा में मकान बनाने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए जरूरी है कि आप हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों की जानकारी हों।
 

हरियाणा में मकान बनाने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए जरूरी है कि आप हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों से अवगत हों। हाल ही में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट और टाउन प्लानिंग विभाग ने स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला इमारतों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इस नई SOP के अनुसार, संपत्ति मालिकों को हरियाणा बिल्डिंग कोड विनियमों के अनुसार 60 दिनों के भीतर अधिभोग प्रमाण पत्र (OC) के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

नई प्रक्रिया का उद्देश्य

नए नियमों का मुख्य उद्देश्य निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया को और सुचारू बनाना है। सरकार ने इसे निर्माण कार्य को मानकीकृत करने और बिल्डिंग कोड का सही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया है। नए नियमों के तहत 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित इमारतों के लिए मानचित्र अनुमोदन और अधिभोग प्रमाण पत्र की प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकेगी।

आवेदन की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण बिंदु

जिन लोगों ने पहले ही बिना स्वीकृत योजना के चार मंजिला इमारतों का निर्माण कर लिया है उन्हें भी नई SOP के अनुसार 60 दिनों के भीतर OC के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में पड़ोसी की सहमति बेसमेंट निर्माण नियम और दस्तावेजों की जांच जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए जल्द ही एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।

रियल एस्टेट जगत की प्रतिक्रिया

सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस नई नीति से गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में बिल्डरों और घर खरीदारों के लिए नए अवसर खुलेंगे। प्रति प्लॉट चार स्वतंत्र यूनिट्स की अनुमति देने से न केवल संपत्ति का बेहतर उपयोग होगा बल्कि संपत्ति की कीमतों में बढ़ोतरी और शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार भी होगा।