रेल्वे स्टेशन पर ब्रश किया तो जाना पड़ सकता है जेल, जाने क्या कहता है रेल्वे का नियम

ट्रेनों से लंबी दूरी का सफर करने वाले अधिकांश यात्री सुबह स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेटफार्म पर लगे नलों पर ब्रश करने लगते हैं और रात का खाना भी धो लेते हैं। फिर वहीं चाय-नश्ता करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे...
 

ट्रेनों से लंबी दूरी का सफर करने वाले अधिकांश यात्री सुबह स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेटफार्म पर लगे नलों पर ब्रश करने लगते हैं और रात का खाना भी धो लेते हैं। फिर वहीं चाय-नश्ता करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन के आसपास (शौचालयों को छोड़कर) जूठे बर्तन धोना अपराध है?

रेलवे भी आप पर जुर्माना लगा सकता है। रेलवे के अजीब और अजीब नियमों को जानें। रेल अधिनियम 1989 के अनुसार, रेलवे परिसर में ब्रश करना, थूकना, टॉयलेट करना, बर्तन धोना, कपड़े या अन्य कुछ धोना अपराध है। तय स्थानों जैसे शौचालयों में ही ये कार्य किए जा सकते हैं।

रेलवे कर्मी ये प्रतिबंधित क्रियाएं करते हुए आप को पकड़ ले तो यात्री को 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इस तरह के कार्यों के लिए रेलवे को जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

ये नियम भी जानें

रेलवे अधिनियम के अनुसार ट्रेन या रेलवे परिसर पर कुछ लिखना या चिपकाना भी अपराध है। इसके लिए दंड लगाया जा सकता है।

ज्यादातर यात्री चिप्स या कुछ और खाने के बाद स्टेशन परिसर में खाली जगहों पर फेंक देते हैं। यह भी एक अपराध है। कूड़ा तय स्थान के अलावा किसी भी डिब्बे या रेल परिसर में नहीं फेक सकते।

ऊपरी रेलवे के मुख् य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि भारतीय रेलवे ने ब्रश करने, बर्तन, कपड़े और अन्य सामान धोने के लिए स्थान निर्धारित किए हैं।

अगर ऐसा किसी ने यात्री तय स्थानों के बाहर, जैसे प्लेटफार्म पर नलों पर किया तो उसे जुर्माना देना होगा। रेलवे कमर्शियल विभाग अक्सर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करता है और उन पर जुर्माना लगाता है।