गैर हिमाचली लड़की से शादी करने पर सरकार की तरफ से मिलेंगे पैसे, BPL परिवार की लड़की को शादी में मिलेगी वित्तीय मदद

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हिमाचल सरकार की शगुन योजना का लाभ अब बीपीएल परिवार की लड़कियों को मिल सकेगा
 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हिमाचल सरकार की शगुन योजना का लाभ अब बीपीएल परिवार की लड़कियों को मिल सकेगा अगर वे गैर हिमाचली आदमी से शादी करते हैं। यह एक गरीब परिवार में जन्मी लड़की के विवाह के लिए धन देने के लिए दो हिमाचली चाहिए। 

वर्तमान में, गरीब परिवारों से आने वाली लड़कियों को शादी करवाने में शुगन और मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाओं की मदद मिल रही है। जिला कुल्लू में, सरकार ने इन दोनों योजनाओं के तहत 118 बीपीएल जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को परिणय सूत्र में बांधने में मदद की है। दोनों योजनाओं में अब तक 45.18 लाख रुपए वित्तीय सहायता राशि के रूप में की जा चुकी है। अगर बात शगुन योजना की करें, तो इसका संचालन 1-4-2021 को हिमाचल सरकार ने बीपीएल लड़कियों को विवाह अनुदान के लिए शुरू किया था।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे माता-पिता या संरक्षक अथवा स्वयं लडक़ी यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हंै, लापता हैं, ऐसी लडक़ी की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कि बीपीएल परिवार से संबंधित है और वह लडक़ी हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। ऐसी बेसहारा लड़कियां हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हैं, जिनके पिता मर चुके हैं, शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण बिस्तर पर हैं या एक तलाकशुदा महिला की पुत्रियां हैं। 

याचिकाकर्ता के संरक्षण की वार्षिक आय 35 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। लडक़ा या लडक़ी का आयु व हिमाचल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उधर, कुल्लू जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डा। पदमदेव शर्मा ने कहा कि शगुन योजना में गैर हिमाचली लड़की से भी बीपीएल योग्यता रखने वाली लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। 

वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी दोनों होने चाहिए। दोनों योजनाओं में स्वीकृति क्षेत्रीय सीडीपीओ के माध्यम से मिलती है। यह अनुदान राशि तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।

31 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग

विवाहित महिला हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं होने पर भी विवाह अनुदान पात्र होगी। प्रत्येक मामले में लड़की के माता-पिता या अभिभावकों को विवाह अनुदान के रूप में 31000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने शगुन योजना के तहत 75 लड़कियों को शादी करवाने के लिए 23 लाख 25 हजार रुपये अनुदान दिए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों में जन्मी लड़कियों को विवाह के लिए 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।