भारत में ये लोग बिना हेलमेट के भी चला सकते है बाइक, ट्रैफ़िक पुलिस चाहकर भी नही कर सकती है चालान
भारतीय सड़कों (Indian roads) पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों (traffic rules) का पालन करना हर वाहन चालक के लिए अनिवार्य है। ये नियम न केवल सड़क सुरक्षा (road safety) को बढ़ावा देते हैं बल्कि यातायात को भी सुगम बनाते हैं। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ समुदायों को इन नियमों में छूट प्रदान की गई है।
हेलमेट पहनने की अनिवार्यता और छूट
बाइक चालकों (bike riders) के लिए हेलमेट पहनना एक महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम का उद्देश्य दुर्घटना (accident) के समय सिर की सुरक्षा करना है। यह न केवल चालक के लिए बल्कि पीछे बैठे सवारी के लिए भी लागू होता है। नियम का उल्लंघन करने पर चालान (fine) काटा जाता है, जिसे ट्रैफिक पुलिस (traffic police) द्वारा मौके पर या सीसीटीवी कैमरों (CCTV cameras) के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है।
सिख समुदाय को मिली विशेष छूट
भारत में, सिख समुदाय (Sikh community) को बाइक चलाते समय हेलमेट न पहनने की विशेष छूट दी गई है। यह छूट उन सिखों के लिए है जो पगड़ी (turban) पहनते हैं। पंजाब हाईकोर्ट (Punjab High Court) ने साल 1988 में इस छूट को मान्यता दी, जिसमें कहा गया कि पगड़ी पहनने वाले सिखों को हेलमेट पहनने से छूट होगी।
धार्मिक मान्यताओं का सम्मान
सिख धर्म (Sikh religion) में पगड़ी का विशेष महत्व है। यह न केवल उनकी पहचान का हिस्सा है बल्कि उनके धार्मिक आस्था (religious faith) का भी प्रतीक है। धर्म के अनुसार, सिख पुरुषों के लिए अपने बालों को पगड़ी से ढकना आवश्यक होता है, और अगर वे अपने बालों को हेलमेट से ढकते हैं, तो इसे टोपी की तरह माना जाता है, जो कि सिख धर्म में स्वीकार्य नहीं है।