पंजाब में इन वाहनों को भूलकर भी रोड पर ले आना, वरना जेब से भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
पंजाब सरकार ने पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है. यह नीति 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों और 8 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों पर लागू होगी. इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य वाहन मालिकों को उनके पुराने वाहनों को स्वेच्छा से स्क्रैप करने की प्रेरणा देना है जिससे वायु प्रदूषण में कमी आ सके.
परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स की व्यवस्था
ग्रीन टैक्स के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों पर अलग-अलग दरों की व्यवस्था की गई है. नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए यह टैक्स इस प्रकार है:
- दोपहिया वाहनों के लिए 500 रुपए प्रति वर्ष
- 1500 CC से कम पेट्रोल वाहनों के लिए 3,000 रुपए
- 1500 CC से कम डीजल वाहनों के लिए 4,000 रुपए
- 1500 CC से अधिक पेट्रोल वाहनों के लिए 4,000 रुपए
- 1500 CC से अधिक डीजल वाहनों के लिए 6,000 रुपए
कमर्शियल वाहनों के लिए निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई हैं:
- 8 साल पुरानी मोटरबाइक के लिए 250 रुपए प्रति वर्ष
- थ्री-व्हीलर के लिए 300 रुपए
- मैक्सी कैब के लिए 500 रुपए प्रति वर्ष
- हल्के मोटर वाहनों के लिए 1,500 रुपए प्रति वर्ष
- मध्यम मोटर वाहनों के लिए 2,000 रुपए प्रति वर्ष
- भारी वाहनों के लिए 2,500 रुपए प्रति वर्ष
ग्रीन टैक्स की आवश्यकता और महत्व
ग्रीन टैक्स की पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना है. यह कर वाहन मालिकों को पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को त्यागने और अधिक ईंधन-कुशल या इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. इसके अलावा, इससे प्राप्त आय का उपयोग पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में किया जाता है.